अगर आप भी खाते है पान और गुटखा तो जाने 4 मई से इन पर क्या पाबंदियां है

4 मई से खुल जाएंगी शराब और पान-गुटखा की दुकानें, लेकिन रहेगी यह शर्त

Lockdown me khulegi sharab dukan : केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी ऑर्डर में कहा गया है कि शराब और पान, गुटखा, तंबाकू आदि की दुकानों पर एक साथ 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और लोगों के बीच सोशल डिस्टैंसिंग भी सुनिश्चित की जाएगी।

लॉकडाउन 3.0 में खुलेगी शराब दुकान


नई दिल्ली
यूं तो लॉकडाउन की अवधि बढ़कर अब 17 मई हो गई है, लेकिन 4 मई से देश के कई हिस्सों में ज्यादातर गतिविधियों की अनुमति मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने उन गतिविधियों की लिस्ट जारी की है जिनकी खास इलाकों में अनुमति दी गई है। इसके मुताबिक, अब शराब और पान, गुटखा और तंबाकू की दुकानें भी खुल जाएंगी। सोशल मीडिया ट्विटर पर केंद्र के इस फैसले पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कुछ लोगों ने इसका स्वागत किया है तो किसी ने आशंकाएं जताईं कि इससे वायरस फैलने का चांस बढ़ जाएगा।
ऑर्डर के अनेक्सर में है जिक्र
ऑर्डर में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये दुकानें किस जोन में खुलेगी और किसमें बंद रहेगी, इसलिए माना जा रहा है कि इन्हें रेड, ऑरेंज और ग्रीन, सभी जोनों में खोलने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय के ऑर्डर में इसका जिक्र संलग्नक (Annexure) के रूप में किया गया है। इसमें सार्वजनिक स्थलों पर किन-किन गतिविधियों पर पाबंदी है, इसका जिक्र है। इसी में यह कहते हुए कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने और पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की अनुमति नहीं होगी और इन दुकानों पर सोशल डिस्टैंसिंग के नियम का पालन करना होगा। हालांकि, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और ग्रामीण इलाकों में ही शराब की दुकानें खोलने की अनुमति होगी। यानी, शहरों और रेड जोन में इन पर ताले जड़े रहेंगे।
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क्या कहता है गृह मंत्रालय का ऑर्डर
केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी ऑर्डर में कहा गया है कि शराब और पान, गुटखा, तंबाकू आदि की दुकानों पर एक साथ 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और लोगों के बीच सोशल डिस्टैंसिंग भी सुनिश्चित की जाएगी। ऑर्डर कहता है, ‘लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, न्यूनतम छह फुट की दूरी (दो गज की दूरी) ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी तथा दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे।’


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जोन के आधार पर मिलेगी छूट
ध्यान रहे कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की मियाद दूसरी बार बढ़ाने के साथ ही देश के ज्यादातर हिस्सों में ज्यादातर कामकाज की अनुमति भी दी है। किस इलाके में कोरोना वायरस का कितना प्रकोप है और आगे खतरे का स्तर क्या हो सकता है, इसका आकलन करते हुए अलग-अलग इलाकों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया है। कोविड-19 मरीजों के लिहाज से ग्रीन जोन साफ-सुथरा इलाका है तो हॉटस्पॉट्स को रेड जोन करार दिया गया है। वहीं, इन दोनों कैटिगरी में नहीं आने वाले इलाकों को ऑरेंज जोन बताया गया है।

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