उ.प्र. : योगी सरकार ने अगले छह महीने तक के लिए लगाया ‘एस्मा’, योगी सरकार ने निषिद्ध घोषित कर दिया यह काम….

देश भर में कोरोना वायरस महामारी के चलते 2 महीने से लॉकडाउन लागू है. ऐसे में सभी काम-धंधे ठप पड़े हुए हैं. चरणबद्ध तरीके से सरकार ने लॉकडाउन खोलने की शुरुआत की है. अब उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट को देखते हुए योगी सरकार ने अगले छह महीने तक के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है. उत्तर प्रदेश की सरकारी सेवाओं में और निगमों में आवश्यक सेवा रख – रखाव अधिनियम (एस्मा) लगा कर योगी सरकार ने हड़ताल को निषिद्ध घोषित कर दिया है. यानि अब कोई भी अधिकारी व कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल नहीं कर सकेगा. माना जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला भत्तों में कटौती के बाद कुछ कर्मचारी संगठनों के आक्रोश और आंदोलन की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए लिया है.

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो )

इस संबंध में उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंहल ने शुक्रवार को अधिसूचना भी जारी कर दी है. उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा तीन की उपधारा एक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने छह माह की अवधि के लिए हड़’ताल पर प्रतिबंध लगाया है. इसके दायरे में उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य-कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन सेवा में किसी भी तरह से हड़ताल नहीं की जा सकेगी.

कोरोना के मद्देनजर वित्तीय संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ कड़े फैसले किए हैं. इसके तहत अधिकारियों-कर्मचारियों को दिए जाने वाले विभिन्न भत्तों आदि में कटौती कर दी गई है जिस पर तमाम कर्मचारी संगठन नाराज हैं. कुछ संगठनों ने बैठक कर इस पर सरकार के प्रति रो’ष भी जताया था और धरना – प्रदर्शन और हड़ताल की भी चेतावनी दी थी. इसे देखते हुए ही यह कदम उठाया गया.

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