छत्तीसगढ़ में लोगों को अप्रैल में मिलेगा मई तक का राशन, बिजली बिल रीडिंग पर 31 मार्च तक रोक

छत्तीसगढ़ में लोगों को अप्रैल में मिलेगा मई तक का राशन, बिजली बिल रीडिंग पर 31 मार्च तक रोक

फ़ाइल फोटो

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोनावायरस का फैलाव रोकने के लिए और लोगों को राहत देने के लिए कई घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इससे 31 मार्च तक किए गए लॉकडाउन के दौरान लोगों, छात्रों, व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके तहत मीटर रीडिंग-बिलिंग पर 31 मार्च तक रोक लगा दी गई है। हाफ रेट पर बिजली योजना के तहत अब एक मुश्त 2 माह का लाभ मिलेगा। 

इसके साथ ही मिलेगी ये राहतें

  • राशन : राशन कार्ड धारकों को अप्रैल और मई माह के चावल का एकमुश्त वितरण किया जाएगा। अंत्योदय, प्राथमिकता और अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्ड धारक अप्रैल माह में चावल के साथ नमक और शक्कर भी ले सकेंगे। 
  • स्वास्थ्य कर्मचारियों को विशेष भत्ता : कोरोनावायरस की रोकथाम के उपायों के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर के औद्योगिक निर्माण के लिए दो डिस्टिलरी को लाइसेंस दिया है। कोरोना के उपचार में लगे स्वास्थ्य विभाग के अमले को विशेष भत्ता देने का फैसला लिया गया है। 
  • मिड्डे मील : अवकाश अवधि में बच्चों को मिड डे में 40 दिन का सूखा दाल और चावल उनके पालकों को स्कूल से प्रदान किया जाएगा। प्राथमिक स्कूल के प्रत्येक बच्चे को 4 किलो चावल व 800 ग्राम दाल और उच्चतर माध्यमिक स्कूल के बच्चे को 6 किलो चावल व 1200 ग्राम दाल दी जाएगी।
  • आंगनबाड़ी केंद्र : आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए टेक होम राशन वितरण होगा। 3 से 6 वर्ष के समान्य, मध्यम और गंभीर कुपोषित बच्चों को 125 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन के मान से 750 ग्राम टेक होम राशन का अनिवार्य रूप से वितरण, शेष हितग्राहियों को भी पात्रता अनुसार रेडी-टू-ईट का वितरण यथावत जारी रहेगा। 
  • लाइसेंस, टैक्स, कोर्ट पेशी : प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अनुज्ञा, परमिट, लाइसेंस के नवीनीकरण कराने की समय-सीमा एक माह बढ़ा दी गई है। ऐसे ही राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की पेशी एक अप्रैल या उसके बाद होगी। वाणिज्यिक कर विभाग से बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें अब एक मई को होंगी। वहीं संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक कर दी गई है। 
  • निजी संस्थानों में वेतन के साथ अवकाश : राज्य के सभी निजी संस्थानों, कारखानों, अस्पतालों, मॉल, रेस्टोरेंट आदि के नियोजकों से श्रमिकों व कर्मचारियों की छंटनी नहीं किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कोरोना से पीड़ित होने या अन्य कारणों से बीमार होने पर संवैतनिक अवकाश प्रदान करने और आवश्यकता पड़ने पर घरों से भी कार्य लिए जाने के निर्देश दिए हैं।
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