
रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का आंकड़े तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन को लेकर बड़ा ऐलान किया हैं। मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम ने लॉकडाउन लागू करने का अधिकार कलेक्टर को दिया।
सरकार के आदेश के अनुसार जहां-जहां ज्यादा मरीज मिल रहे हैं कलेक्टर अपने स्तर पर समीक्षा करने के बाद लॉकडाउन की घोषणा करेंगे। इसके साथ ही लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं के खुलने और बंद होने का भी आदेश जिला प्रशासन द्वारा जारी किया जाएगा।
कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में लॉकडाउन के दौरान किन-किन चीजों में रियायत दी जाएगी और कौन-कौन से दुकान बंद किए जाएंगे इसे लेकर भी चर्चा हुई। वहीं सीएम भूपेश ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने और कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए बेडो की संख्या बढ़ाने तथा टेक्निशियन, एएनएम आदि रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए है।
लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय जैसे- स्वास्थ्य, वाटर सप्लाई, बिजली, सफाई व्यवस्था, अग्निशामक विभाग के दफ्तर खुले रहेंगे। वहीं सरकारी ऑफिस में एक तिहाई कर्मी रहेंगे। वहीं दूसरी ओर निजी दफ्तर और संस्थानों के बंद करने का फैसला कलेक्टर लेंगे। कोरोना की समीक्षा बैठक में आदेश जारी किया कि लॉकडाउन वाले क्षेत्रों में उद्योग बंद नहीं होंगे। इस बीच अगर कंपनी का कोई कर्मचारी पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके इलाज की व्यवस्था संचालक को ही करनी होगी। इसके साथ ही कलेक्टर वर्क फॉर होम का आदेश कलेक्टर जारी कर सकते हैं।
ग्रामीण क्षेत्र लॉकडान से मुक्त
दफ्तर के अलावा अतिआवश्यक दुकानों को खोलने का आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किया जाएगा। जबकि लॉकडाउन क्षेत्रों में केवल वाणिज्यिक परिवहन की अनुमति होगी। इसके साथ ही पेट्रोल पंप, अस्पताल, क्लीनिक, पशु चिकित्सा सेवाएं, दवाई दुकान, दूध और इससे संबंधित उत्पाद, सब्जी दुकान पहले की तरह समयानुसार खुले रहेंगे। वहीं अब ग्रामीण क्षेत्र लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। कृषि उपज मंडी में काम बंद नहीं होगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ही ट्वीट कर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने की बात कही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा— कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं- ₹100
होम क्वारेंटाईन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन- ₹1000
सार्वजनिक स्थलों पर थूकना- ₹100
फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन- ₹200
Normalerweise Anleitung und deutliche Interaktion Hilfe Ehepartner können drastisch
unterstützen die Situation wenn nicht zu lösen it-all gemeinsam.