Chhattisgarh Digest News Desk ; Edited by : नाहिदा कुरैशी, फरहान युनूस।
रायगढ़: एसडीएम सारंगढ़ चंद्रकांत वर्मा के निर्देश पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी सारंगढ़ ने दो झोलाछाप डॉक्टर जगदीशपुर निवासी नरसिंह बरिहा व मौहापाली निवासी हरिप्रसाद चौहान के के विरूद्ध कोरोना के लक्षण पाये गये मरीज का स्वास्थ्य विभाग को सूचना दिये बिना इलाज करने तथा बाद में उक्त व्यक्ति का कोरोना पॉजिटिव मिलने पर दोनों झोलाछाप डॉक्टरों के कृत्य को शासन के आदेशों का उल्लंघन मानते हुये नर्सिंग होम एक्ट 2013 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1895 तथा भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है।

मिली जानकारी अनुसार 4 जुलाई को जगदीशपुर निवासी नरसिंह बरिहा एवं 7 जुलाई को मौहापाली निवासी हरिप्रसाद द्वारा ग्राम-मौहापाली के एक व्यक्ति जिसमें कोरोना जैसे लक्षण पाये गये, उसका स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन को जानकारी दिये बिना इलाज किया गया। वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिये शासन द्वारा विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किये गये है, जिसके तहत किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण प्रकट होने पर निकटतम शासकीय चिकित्सालय जाने व प्रशासन को सूचित करने के निर्देश दिये गये है। उक्त व्यक्तियों द्वारा कोरोना लक्षण युक्त व्यक्ति का इलाज किया गया तथा स्वास्थ्य विभाग अथवा प्रशासन को इसकी सूचना नहीं दी गई। बाद में इलाजरत व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए इलाज करने वाले दोनों व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस में मामला दर्ज करवाया है।