
पटना सहित कई जिलों में पहले से ही यह प्रतिबंध लागू है। इस दौरान मालवाहक वाहन चलते रहेंगे।
आदेश के अनुसार, संबंधित जिलाधिकारी के आदेश के बाद राशन की दुकान, फल, सब्जी, दूध, डेयरी, मीट, मछली, एनिमल फूडर की सेवाएं चालू रहेंगी।
जिलाधिकारी के आदेश के बाद इन सेवाओं के लिए दुकानें सुबह और शाम में खोली जा सकती हैं।
बैंक, इंश्योरेंस कार्यालय, एटीमएम, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रतिबंध से मुक्त रख गया है।
उल्लेखनीय है कि बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्घि हो रही है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18 हजार को पार कर गई है।