रायपुर : गोबरा नवापारा के शीतला पारा, अरिहंत कॉलोनी, किसान पारा वार्ड-10 और दम्मानी कॉलोनी वार्ड-03 कंटेंटमेंट जोन घोषित

कंटेंटमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की होगी होम डिलीवरी

मेडिकल इमरजेंसी के अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से बाहर निकलना प्रतिबंधित

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार

रायपुर : 07 जून 2020,

Raipur : भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर मे नगर पालिक परिषद, गोबरा नवापारा रायपुर अन्तर्गत शीतला पारा वार्ड 21, अरिहंत कॉलोनी वार्ड-01, काला मंदिर किसान पारा वार्ड-10 और दम्मानी कॉलोनी वार्ड-03 थाना गोबरा नवापारा में नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने शितलापारा कंटेंटमेंट जोन में पूर्व में कर्मा मंदिर मुख्य मार्ग गंजरोड, पश्चिम में मायाराम सोनी मकान के पास, उत्तर में गुलाब गार्डन गली ( पापा गिलहरे घर के पास) और दक्षिण में लाल मैडम मकान के पास को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया है।

प्रतीकात्मक चित्र

  अरिहंत कॉलोनी वार्ड-01 में कंटेंटमेंट की सीमाएं पूर्व में दीनदयाल चौक मुख्य मार्ग, पश्चिम में एफ सी आई के सामने (गोबरा बस्ती मुख्य मार्ग), उत्तर में हेमंत कुमार साहू के घर के पास और दक्षिण में छलानी पेट्रोल पंप के पास को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया गया है।

   काला मंदिर किसान पारा वार्ड-10, में कंटेंटमेंट जोन की सीमाएं पूर्व में महावीर चौक, गंजरोड, पश्चिम में दीनदयाल चौक, मुख्य मार्ग, उत्तर में मैडम चौक और दक्षिण में टेर्री पुलिया तक को निर्धारित किया गया है।

     इसी तरह दम्मानी कॉलोनी वार्ड-03 के पूर्व में नवीन प्राथमिक शाला के पास, पश्चिम में प्रेमचंद सुंदरानी राइस मिल, उत्तर में बीरसिंह सिन्हा के मकान के बाजू और दक्षिण में जवाहर लाल कोचर टायर दुकान को कंटेंटमेंट जोन की सीमाएं निर्धारित किया गया है।

   कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल 01 द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज लिया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी।

कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित किया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे। कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

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