Saturday, July 27, 2024

रेप बयान के बाद जज ने कहा- यहां की महिलाएं इस तरह का व्यवहार नहीं करती….

कर्नाटक : कर्नाटक हाई कोर्ट ने रेप के एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि रेप के बाद सोना भारतीय महिलाओं का आचरण नहीं है. दरअसल, महिला ने एक युवक पर शादी का झूठा वादा कर रेप करने का आरोप लगाया था. कोर्ट रेप के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

मामले की सुनवाई के दौरान महिला ने अपने एक बयान में स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि वो रेप के बाद थककर सो गई थी. जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने उसके इस बयान पर आपत्ति जताई.

महिला के आरोप पर संदेह जताते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक लाख रुपये की जमानत राशि और कुछ शर्तों के साथ बरी कर दिया. जज शिकायतकर्ता के इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थे कि वो रेप के बाद थककर सो गई थी. अपना फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि ये अनउपयुक्त है और हमारे यहां की महिलाएं रेप होने के बाद इस तरह का व्यवहार नहीं करती हैं.

जमानत के आदेश के साथ ही जज ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला ये समझाने में असफल रही कि वो कथित वारदात वाले दिन रात में 11 बजे अपने ऑफिस क्या करने गई थी और आरोपी के साथ शराब पीने पर किसी तरह की आपत्ति क्यों नहीं जताई.

अदालत ने रेप के आरोपी को छह शर्तों पर जमानत दी है और आदेश के मुताबिक एक भी शर्त का उल्लंघन होने पर उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी. इसके अलावा आरोपी को महीने के हर दूसरे और चौथे शनिवार को पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करना होगा.

वहीं शिकायतकर्ता के वकील ने इस जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों पर लगाए गए अपराध गंभीर हैं और इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए गए हैं. उन्होंने अपराधी की अग्रिम जमानत को ‘समाज के लिए असुरक्षित’ बताते हुए उसकी याचिका खारिज करने की मांग की.

इस पर जज ने कहा कि अपराध की ‘गंभीर प्रकृति’ नागरिक को स्वतंत्रता से वंचित करने आधार नहीं हो सकती है, खासकर तब जब पुलिस द्वारा कोई ‘प्रथम दृष्टया’ मामला ना बनाया गया हो.

जज ने कहा, ‘शिकायतकर्ता का कहना है कि शादी का झूठा वादा कर उसके साथ रेप किया गया लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए इस मामले पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है.’

जज ने शिकायतकर्ता महिला से इस पर भी पूछताछ की कि वो अदालत के पास तब क्यों नहीं आई जब आरोपी उसे सेक्सुअल फेवर के लिए मजबूर कर रहा था.

जज ने कहा, ‘महिला ने ये नहीं बताया कि वो रात 11 बजे अपने ऑफिस क्या करने गई थी, उसने याचिकाकर्ता के साथ शराब पीने और सुबह तक साथ रहने पर भी किसी तरह की आपत्ति नहीं की और इसके बाद यह स्पष्टीकरण दिया कि रेप के बाद वो थक कर सो गई थी, हमारी महिलाओं के साथ जब रेप होता है, तब वो ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देती हैं.’

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