News : Chhattisgarh Digest… Reported : सलीम कुरैशी, Edited by : फरहान युनूस…

पालघर/डहाणू : दुनियाभर में हाहाकार मचा देने वाले कोरोना विषाणु के संक्रमण को रोकने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा लगाया गया लॉकडाउन अब धीरे धीरे हटाया जा रहा है। जिसकी वजह से कोरोना महामारी फैलने का खतरा और भी बढ़ गया है। इसलिए शोसल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी है। उसके लिए सरकार, जिला प्रशासन, नगर पालिका तथा ग्राम पंचायत आदि ने भी शोसल डिस्टेंसिंग बनाये रखने की अपील बार-बार की जा रही है । वहीं शोसल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाने के मामले भी सामने आए है, इसी के तहत डहाणू नगर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल पिम्पले ने भी सख्ती दिखाते हुवे, शोसल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की ।
इसी के तहत डहाणू नगर परिषद क्षेत्र में शुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही सभी दुकानें (मेडिकल छोड़कर) चालू रह सकती हैं। इसी का फायदा उठाकर कुछ औषध विक्रेता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे और साधारण वस्तुओं की भी विक्री कर रहे हैं जिससे दुकान पर काफी भीड़ जमा हो रही है, जो कोरोना महामारी फैलाने में सहायक है।
इस सूचना के मिलने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल पिम्पले स्यवं अपने दो कर्मचारियों को साथ लेकर डमी ग्राहक बनकर मेडिकल स्टोर पर गए, और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा कोरोना सम्बन्धी कानूनो का खूलेआम उल्लंघन करते पाए गए औषध विक्रेता, चायनीज कॉर्नर तथा कपड़ा व्यापारियों पर नियमों के खिलाफ शाम 5 बजे के बाद भी दुकान चालू करने के कारण कुल 25,700/-रुपया दंड वसुल किया। सी.ई.ओ. पिम्पले ने बताया कि कोरोना सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करने वालो पर आगे भी ऐसी कार्यवाही जारी रहेगी।


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