News : छत्तीसगढ़ डाइजैस्ट….. Reported by : सलीम कुरैशी… Edited by : फरहान युनूस…
मुंबई : मुंबई पुलिस ने शहर के निवासियों से कोरोना वाइरस को फैलने से रोकने के लिए व्यायाम करने या दुकानों और सैलूनों में जाने के लिए अपने घरों से दो किलोमीटर के दायरे से आगे न जाने का रविवार को अनुरोध किया. मुंबई पुलिस ने निवासियों से निजी सुरक्षा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की। ऐसा न करने पर वह दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि केवल कार्यालय जाने या आपात स्थिति में इलाज कराने के लिए ही दो किलोमीटर के दायरे से आगे जाने की अनुमति है. खरीददारी के लिए अपने घरों से दो किलोमीटर के दायरे से बाहर जाने पर सख्त मनाही है.
मुंबई पुलिस ने नये दिशा-निर्देश जारी किए हैं :
- सभी बाहरी आंदोलनों को केवल आवश्यक गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए.
- बाहर जाते समय, फेस मास्क पहनना अनिवार्य है .
- बाजारों, सैलून, नाई की दुकानों आदि पर जाएँ। निवास से 2 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंधित किया जाएगा। खरीदारी आदि के लिए इस दायरे के बाहर आंदोलन। सखती से निषिद्ध है.
- इसी प्रकार, निवास के स्थान से 2 किमी के दायरे में खुले स्थानों के लिए व्यायाम के उद्देश्य से बाहरी आंदोलन सख्ती से प्रतिबंधित है.
- 2 किलोमीटर से अधिक की आवाजाही केवल कार्यालय या चिकित्सा आपात स्थिति में भाग लेने की अनुमति है.
- हर समय अनिवार्य रूप से सोशियल डिस्टनसिंग मानदंड का पालन किया जाना चाहिए.
- उपरोक्त मानदंडों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
- सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन न करने वाली दुकानें / बाजार बंद किये जाएंगे.
- रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच रात के कर्फ्यू के दौरान आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति की आवाजाही की अनुमति नहीं है। रात कर्फ्यू का कोई भी उल्लंघन सख्ती से दंडित किया जाएगा.
- बिना वैध कारण के अपने स्थानीय क्षेत्र से दूर जाने वाले सभी वाहन अनिवार्य रूप से जमा किये जाएंगे .
- यह हमारी अपील है कि सभी नागरिक जिम्मेदारी से व्यवहार करें और अनावश्यक आंदोलन से बचें .
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