Friday, April 19, 2024

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद में लिए गये महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर :मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली बार मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत छत्तीसगढ़ मंत्रिमण्डल के मंत्रियों के निवास कार्यालय और मुख्यमंत्री निवास कार्यालय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव मुम्बई से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए केबिनेट की बैठक में शामिल हुए.

बैठक में:-

  • छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • राज्य में संचालित अशासकीय शालाओं के लिए शुल्क विनियमन की प्रक्रिया के निर्धारण के लिए मंत्रिपरिषद की उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया।
  • छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम (2019) में संशोधन विधेयक का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में संशोधन का अनुमोदन किया गया। प्राधिकरण क्षेत्र में पूर्व के दस जिलों के अलावा पुर्नगठित मुंगेली, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, बेमेतरा और बालोद जिले को प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल किया गया।
  • मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आबंटन) नियम में संशोधन, जिसके तहत आयाकट विभाग को विलोपित कर आबंटित विषयों को जल संसाधन विभाग में समाहित करने का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 18वॉ वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019) का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक-2020 का अनुमोदन किया गया।
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों के आवंटन में नई संस्थाओं को अवसर प्रदान करने हेतु सहकारी समितियों और महिला स्वसहायता समूहों के अनुभव संबंधी योग्यता को 3 वर्ष के स्थान पर 3 माह पूर्व पंजीकृत एवं कार्यरत होने की योग्यता निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चना वितरण के संबंध में निर्णय लिया गया कि 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक आवश्यक चने का उपार्जन बाजार से खुली निविदा कर किया जाएगा।
  • छत्तीसगढ़ गठन के पूर्व एवं पश्चात् मोटरयानों पर बकाया कर के ‘‘एकमुश्त निपटान योजना-2020 का निर्णय लिया गया।जिसके तहत त्रैमासिक एवं मासिक कर देय वाहनों में 31 मार्च 2013 तक वाहन में अधिरोपित लंबित कर की राशि तथा अधिरोपित लंबित शास्ति एवं ब्याज की राशि में पूर्णतः छूट दिया जाएगा।
  • इसी तरह त्रैेमासिक एवं मासिक कर देय वाहनों में एक अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट के साथ ही वाहनों में लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगा।
  • प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना प्रारंभ प्रारंभ करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा, पण्डरिया, बालोद और अंबिकापुर में पी.पी.पी. मोड में ईथनॉल प्लांट स्थापित करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।
  • छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ावा देने नवीन पर्यटन नीति-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। जिसमें राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटन को उद्योग का स्वरूप देने के साथ ही पर्यटन गतिविधियों में स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित की गई है।
  • प्रस्तावित छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम-2019 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत  शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के विधेयक का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसमें नवीन जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के लिए जिला योजना समिति का गठन शामिल है.

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