Saturday, April 20, 2024

7 साल तक की सजा का प्रावधान, स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हुई हिंसा पर केंद्र सरकार का अध्यादेश

नई दिल्ली : स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया है. अगर इस मामले में किसी को दोषी पाया गया तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है.

Related Articles

Stay Connected

22,042FansLike
3,909FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles