केरल सरकार को हाईकोर्ट ने दी चर्च को CRPF के कब्जे में देने की चेतावनी…
कोच्चि (केरल) :
केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सीआरपीएफ को निर्देश दिया कि यदि राज्य सरकार कोटमंगलम के नजदीक स्थित चर्च का कब्जा आठ जनवरी से पहले ऑर्थोडॉक्स धड़े को सौंपने के उसके पिछले साल के आदेश को लागू करने में नाकाम रहती है, तो अर्द्धसैनिक बल उसे अपने नियंत्रण में ले ले।
न्यायमूर्ति पी बी सुरेश कुमार ने एक आदेश में कहा, ”यदि इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों का आठ जनवरी को या इससे पहले तक अनुपालन नहीं किया जाता है तो डीआईजीपी, ग्रुप सेंटर, सीआरपीएफ पल्लीपुरम अगले आदेश तक चर्च को अपने नियंत्रण में ले लें।”
उच्च न्यायालय ने अदालत की अवमानना कार्यवाही के तहत यह आदेश जारी किया। पिछले साल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को चर्च का कब्जा फौरन अपने हाथों में लेने का आदेश दिया था, जहां प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का क्रियान्वयन करने में कथित तौर पर नाकाम रहे हैं जिसके तहत चर्च का कब्जा ऑर्थोडॉक्स धड़े को सौंपा गया था।
यह फैसला प्रतिद्वंद्वी जैकोबाइट धड़े के अनुयायियों के प्रदर्शन के चलते आया था।