डी.पी.आई. के आदेशों का उल्लंघन करते हुये नियम विरुद्ध हो रही कॉउसलिंग-सर्व शिक्षक कल्याण संघ

कुछ दिन पूर्व यह आदेश जारी किया गया की काउंसलिंग के माध्यम से चयन कर पदोन्नति दी जाए ,प्रदेश मे सहायक शिक्षकों की प्राथमिक स्कूल के प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है जिसमे आ रहे विवाद को देखते हुए यह प्रक्रिया अब कांउसलिंग के माध्यम से कराने की रेल चल चुकी है। आलम यह है कि यह प्रक्रिया होने के बाद भी फिर से काउंसलिंग करने के निर्देश जिला कलेक्टर दे रहे है इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सर्व शिक्षक कल्याण संघ ने कलेक्टर को आवेदन देते हुए कहा – की डी.पी.आई. के आदेशों का उल्लंघन करते हुये नियम विरुद्ध कॉउसलिंग कराना गलत है, कॉउसलिंग की प्रक्रिया से कॉउसलिंग कराने की बात कही गई है जिसमें बहुत सारी विसंगतिया है जो कि आगे जाकर विवाद का कारण बनेगा और लगभग जिले के 90 प्रतिशत पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक शिक्षिका इस आदेश से प्रभावित होगें और जो अनुभवी शिक्षक जो की इस श्रेणी में आ चुके है उनके साथ अन्याय होगा ।

बताते चले की सूरजपुर और कोरबा में आदेश जारी होने के बाद , शिक्षकों द्वारा यह मांग सामने आ रही है ।

ज्ञापन का प्रारूप इस तरह है

सनम्र निवेदन है कि हमारे बिलासपुर जिले में प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पदों पर पदोन्नति बिलासपुर जिले में होने वाली है। इस हेतु बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यालय से एक आदेश जारी किया गया था । जिसमें उनके द्वारा सीधे कॉउसलिंग की प्रक्रिया से कॉउसलिंग कराने की बात कही गई है जिसमें बहुत सारी विसंगतिया है जो कि आगे जाकर विवाद का कारण बनेगा और लगभग जिले के 90 प्रतिशत पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक शिक्षिका इस आदेश से प्रभावित होगें। डी.पी. आई. रायपुर एवं संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर के दिये गये निर्देशों का खुला उल्लंघन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर के पत्र दिनांक 20.10.2022 जारी आदेश में डी.पी.आई. के आदेशों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। जबकि डी.पी.आई. से जारी निर्देश में जो शिक्षक अपने स्कूल में पदस्थ है उसे उन्हीं के शाला में और अगर शाला में रिक्त पद न हो तो उसे विकासखण्ड में और अगर विकासखण्ड में पद रिक्त न हो तो समीप विकासखण्ड में और यहां पर भी न हो तो जिले में पदस्थापना करने हेतु स्पष्ट आदेश जारी किया गया है। जिसमें सीधे काउसलिंग का कही भी जिक्र नहीं है। अतएव दिव्यांग शिक्षक महिला / पुरूष जनों की उचित पदस्थापना डी.पी.आई. के नियमानुसार करते हुये सीधे पदस्थापना की जाये ताकि संबंधित शिक्षक-शिक्षिकाओं को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े एवं वह अपने शाला संकुल एवं विकासखण्ड से अधिक दूरी पर पदस्थ न हो । अतएव उक्त विषय पर संज्ञान लेते हुए सीधे नियमानुसार पदस्थापना करवाने की कृपा करें।

प्रतिलिपि

1.

भवदीय

श्री संयुक्त संचालक महोदय शिक्षा संभाग बिलासपुर ।

भूपेन्द्र सिंह बनाफर भूपेन्द्र सिंह बनाफर प्रांताध्यक्ष छ.ग. सर्व शिक्षक कल्याण संघ