Saturday, July 27, 2024

कॉलोनाइजर सुभाष कुशवाहा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

Chhattisgrh Digest News Desk ; Edited by : फरहान युनूस, नाहिदा कुरैशी.

दुर्ग. छह मंजिल की स्वीकृत लेकर नियमों को ताक पर रखकर सात मंजिला भवन बनाने वाले बोरसी के आनंद विहार फेस-3 के कॉलोनाइजर सुभाष कुशवाहा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। दुर्ग निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के निर्देश पर निगम प्रशासन की ओर से कॉलोनी में मकान लेने वालों और निगम के साथ धोखाधड़ी के मामले में पद्मनाभपुर चौकी में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

छह मंजिल की स्वीकृत लेकर नियमों को ताक पर रखकर सात मंजिला भवन बनाने वाले बोरसी के आनंद विहार फेस-3 के कॉलोनाइजर सुभाष कुशवाहा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है।

लोगों ने की थी कॉलोनाइजर के खिलाफ शिकायत
बता दें कि आंनद विहार कॉलोनी में मकान लेने वालों ने कॉलोनाइजर के खिलाफ दुर्ग निगम प्रशासन के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर जिला और निगम प्रशासन की संयुक्त टीम ने जांच की थी। इसमें कॉलोनाइजर द्वारा छह की जगह सात मंजिला भवन बनाए जाने से साथ एग्रीमेंट के अनुसार सुविधाएं नहीं देने व गार्डन की जमीन पर भी निर्माण कर लेने की पुष्टि हुई थी। नियमों की अनदेखी के चलते यह सख्त कार्रवाई की गई है।

नियमों को किया उल्लंघन
कॉलोनाइजर द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम एवं अधिनियम 2013 की धारा 11, 12, 13 का उल्लंघन करना पाया गया। यह अपराध की धारा 420 भादवि और नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 292 सी, धारा 36 के तहत स्वीकृत अभिन्यास के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। सोमवार को निगम कमिश्नर के निर्देश पर कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

Related Articles

Stay Connected

22,042FansLike
3,909FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles