अधिक दर पर उर्वरक बेचे जाने की शिकायत-आधा दर्जन दुकानों पर कार्रवाई

बेमेतरा

संचालक कृषि के अध्यक्षता में बीते दिनों राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में डी.ए.पी. उर्वरक की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण उक्त स्थिति का लाभ उठाते हुए निजी उर्वरक विक्रेताओं द्वारा डी.ए.पी. उर्वरक का निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय किये जाने कि संभावना के मद्देनजर दिये गये निर्देशानुसार तत्काल कार्यवाही करते हुए जिले में संचालित निजी उर्वरक विक्रय केन्द्रो का उर्वरक निरीक्षको द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डी.ए.पी. उर्वरक शासन द्वारा निर्धारित कीमत 1350 रू. प्रति बैग के स्थान पर 1600 रू. प्रति बैंग विक्रय किये जाने की शिकायत किसानो से प्राप्त होने पर 12 जुलाई 2022 को विकासखंड बेमेतरा के उर्वरक विक्रय केन्द्र मेसर्स चन्द्राकांता एग्रो होम पाइंट दाढी, मुक्ता कृषि केन्द्र नवागांवकला, साहू कृषि केन्द्र कठौतिया, किसान कृषि केन्द्र बेतर, मॉ जगदम्बा कृषि केन्द्र दाढी एवं विकासखंड साजा के वर्मा कृषि केन्द्र थानखम्हरिया के उपर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 3 का उल्लंघन पाये जाने पर तत्काल कार्यवाही करते हुए विक्रय पर प्रतिबंध किया गया साथ ही उर्वरक विक्रय की कालाबाजारी रोकने हेतु एवं कृषको को जागरूक करने हेतु ष्ष्कृषको का अधिकारष्ष् शीर्षक के अंतर्गत 8 बिन्दुओ से संबंधित जानकारी जिले के प्रत्येक निजी उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानो पर प्रदर्शित किया गया है साथ ही कृषको को निजी उर्वरक विक्रेताओ द्वारा डी.ए.पी. उर्वरक के निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय अथवा जैव प्रेरक एवं अन्य अवांछित सामाग्री लादन के रूप में विक्रय किये जाने के निगरानी हेतु प्रत्येक निजी उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानो में जिले के समस्त मैदानी अमलो की ड्यूटी लगायी गई है।

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