Friday, March 29, 2024

ड्रग्स केस में जेल में बंद आर्यन खान नही हो पाए आज रिहा, HC ने जमानत के लिए रखीं 14 शर्तें कल सुबह होगी रिहाई

मुंबई : मुंबई क्रूज ड्रग्‍स मामले में आर्यन खान और दो अन्‍य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की बॉम्‍बे हाईकोर्ट से जमानत पर रिहाई का विस्‍तृत आदेश जारी हो गया है. PR बांड भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसमें आधा घण्टा और लग सकता है. सेशंस कोर्ट में बांड भरने की प्रक्रिया चल रही है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन तीनों को आज ही जेल से रिहा किया जा सकता है. आर्यन के वकील सतीश माने शिंदे ने बताया कि बेल ऑर्डर की कॉपी मिल चुकी है और बांड भरने की प्रक्रिया चल रही है. हमारी कोशिश है कि आज ही सब कुछ पूरा कर लिया जाए. ये पूछने पर कि सिर्फ 45 मिनट बचे हैं, माने शिंदे ने कहा इतने समय में बहुत कुछ हो सकता है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुंबई क्रूस ड्रग्‍स मामले में आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज़ मर्चेंट को जमानत दी थी. जस्टिस एन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ ने कहा था ‘तीनों अपीलें स्वीकार की जाती है. मैं कल (शुक्रवार) शाम तक विस्तृत आदेश दूंगा.’ आर्यन के वकीलों ने तब नगद जमानत देने की अनुमति मांगी जिसे अस्वीकार करते हुए HC ने कहा था कि मुचलका देना होगा.कोर्ट आर्डर में आर्यन की जमानत के लिए 14 शर्तें रखी गई हैं. कोर्ट की कंडीशंस में जिक्र है कि आर्यन पुलिस को बताए बिना मुंबई नहीं छोड़ सकेंगे, उन्‍हें हर शुक्रववार को एनसीबी के समक्ष पेश होना होगा. बेल आर्डर के अनुसार, उन्‍हें एक लाख रुपये का पर्सनल बांड जमा करना होगा और पासपोर्ट सरेंडर करना होगा. शर्तों के अनुसार, आर्यन इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकेंगे, अरबाज मर्चेंट जैसे दोस्‍तों और मामले के आरोपियों से बात नहीं करेंगे और मीडिया से भी बातचीत नहीं करेंगे. आर्यन को शुक्रवार को प्रात: 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी दफ्तर में पेश होना होगा. कोर्ट की सुनवाई में मौजूद होना होगा और जब भी जरूरत होगी, जांच में सहयोग करना होगा. कोर्ट के आदेश के अनुसार,इसमें से किसी भी कंडीशन के उल्‍लंघन की स्थिति में एनसीबी के पास जमानत को रद्द करने का आग्रह करने का अधिकार होगा.

आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने गुरुवार को बताया था कि आज विस्तृत फैसला आएगा, जिसके बाद आज ही या कल तीनों आरोपी जेल से रिहा होंगे. बेल ऑर्डर के बाद जेल से रिहाई की प्रक्रिया ये है-

  1. हाई कोर्ट से मिली बेल ऑर्डर की कॉपी सबसे पहले स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में जमा करवाना होगी.
  2. वहां मुचलके की शर्त करने के बाद स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट आरोपी के नाम से “रिलीज ऑर्डर” जारी करेगी.
  3. उसके बाद रिलीज ऑर्डर को ऑर्थर रोड जेल के बाहर लगी जमानत पेटी में डालना होगा. जमानत पेटी दिन में तीन बार खुलती है.
  4. सुबह दोपहर और शाम. शाम को 5.30 के पहले अगर रिलीज ऑर्डर जमानत पेटी में डल गया तो रिहाई आज ही हो जाएगी.

5.अगर शाम 5.30 की पेटी खुलने के बाद रिलीज ऑर्डर पंहुचा तो फिर रिहाई दूसरे दिन सुबह तक के लिए टल जाएगी.

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