ब्रेकिंग / “आखिर RTI आवेदन 2005 जाता कहां है?, ‘रेल विभाग’ की बड़ी लापरवाही उजागर…

News : Chhattisgarh Digest…………. Reported By : दिनेश चंद्र कुमार , Edited By : नाहिदा कुरैशी, फरहान युनूस…………..

सूचना के अधिकार अधिनियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां.

RTI संबंधित कागजात आखिर जाते कहाँ है ?

क्यो नही दी जाती है सही जानकारी ?

सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 आर.टी.आई. (RTI) आवेदन पर प्रश्नचिन्ह ?

रायपुर : रेल विभाग (Railway Department) की कई लापरवाही पहले भी उजागर हो चुकी हैं उसके बावजूद भी रेल विभाग में सुधार नजर नही आ रहा हैं ! प्रथम अपील आवेदन दाखिल कर जानकारी मांगी गई, सहा. जन सूचना अधिकारी एवं सहा. कार्मिक अधिकारी का जवाब तो आया किन्तु यह जवाब बेहद चौकाने वाला रहा । जवाब में कहा गया कि आवेदक का मूल आवेदन इस कार्यालय में आज दिनांक (प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने तक) अप्राप्त है

यह है मामला :

एक व्यक्ति द्वारा आर.टी.आई. (RTI) आवेदन दाखिल किया गया. विभाग द्वारा आर.टी.आई. (RTI) आवेदन का जवाब निर्धारित समय सीमा में जानकारी प्रदान करना था, लेकिन निर्धारित समय सीमा में जानकारी नही दी गई. तद-पश्चात प्रथम अपील आवेदन दाखिल कर जानकारी मांगी गई. इस पर सहा. जन सूचना अधिकारी एवं सहा. कार्मिक अधिकारी का जवाब तो आया किन्तु यह जवाब बेहद चौकाने वाला रहा.

जानकारी में यह कहा गया की आवेदक का मूल आवेदन इस कार्यालय में आज दिनांक तक (प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने तक) अप्राप्त है, अतः इस प्रथम अपील को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आर.टी.आई. (RTI) आवेदन मानकर अपील आवेदन के मद में मांगी गई जानकारी प्रदान की जाती हैं. लेकिन जवाब नही के बराबर दी गयी .

दुबारा स्पष्ट जानकारी मांगी जाने पर नये अंदाज में फिर परोशी गई वही जानकारी :

दुबारा स्पष्ट जानकारी मांगी जाने पर पुनः वही जानकारी नये अंदाज में जन सूचना अधिकारी वस्तुतः मंडल सुरक्षा आयुक्त / रे. सु. ब. द. पू. म. रेलवे रायपुर द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया – “आपके द्वारा RTI आवेदन 05 के तहत प्रदत आवेदन इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ था, ना ही किसी अन्य विभाग के द्वारा इस कार्यालय को भेजा गया. वर्तमान में आपके द्वारा प्रदान किया गया प्रथम अपील पत्र पर प्रतिउत्तर/सूचना प्रदान करने हेतु प्राप्त हुआ है, जिसके अनुपालन में सूचना निम्नांकित है”.

प्रथम अपील के तहत जानकारी मिल तो गई पर यह सोचने वाला विषय यह है कि – आखिर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आर.टी.आई. (RTI) आवेदन दाखिल किये जाने के बाद जाता कहां है? उक्त जानकारी के आधार पर कहे तो, RTI आवेदन 2005 संबधित विभाग /कार्यालय में नहीं पहुंच पा रही हैं, ना ही संबधित विभाग के जन सूचना अधिकारी तक, तो आखिर आवेदन कार्यालय से कहां गुम हो जाती हैं? संबधित कर्मचारी अपनी जवाबदेही से कैसे चुक रहे हैं? अगर ऐसी ही लापरवाही की जाती रही तो सूचना अधिकार अधिनियम का महत्व ही खत्म हो जायेगा साथ ही विभाग / कार्यालय की जवाबदेही पर हमेशा प्रश्न चिंह लगता रहेगा.

अंत तक एक ही सवाल सामने खड़ा है – “आखिर RTI आवेदन जाता कहां है ?
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