छ.ग. के नगर निगम चिरमिरी में आगामी 22 जुलाई से धारा 144 लगाई जाएगी

Chhattisgarh Digest News Desk ; Edited by : Nahida Qureshi, Farhan Yunus.

कोरिया। छत्तीसगढ़ के नगर निगम चिरमिरी में आगामी 22 जुलाई से धारा 144 लगाई जाएगी। आज लॉकडाउन करने के सरकार के फैसले के बाद कलेक्टर ने इसके लिए निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने जिले की एक मात्र नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी में को लेकर निर्देश जारी किए है।

आम नागरिकों के सुविधा को ध्यान रखते हुए 19 से 21 जुलाई 2020 तक नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र में व्यवसाय संचालन एवं दुकान खोलने की अनुमति होगी। कलेक्टर एस एन राठौर ने इस संबंध में एसडीएम खड़गवां-चिरमिरी एवं आयुक्त, नगर निगम चिरमिरी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

बता दें कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की स्थिति को देखते हुए इसके रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राज्य शासन द्वारा जिला कलेक्टरों को शहरी क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। इसी क्रम में कोरिया जिले के नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र में 22 जुलाई 2020 से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया जाना प्रस्तावित है।

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