विसंगति पूर्ण पुरानी पेंशन एवं विसंगति पूर्ण पदोन्नति मिलने की आशंका से प्रदेश के लाखों शिक्षक एलबी संवर्ग में निराशा की लहर

विसंगति पूर्ण पुरानी पेंशन एवं विसंगति पूर्ण पदोन्नति मिलने की आशंका से प्रदेश के लाखों शिक्षक एलबी संवर्ग में निराशा की लहर है जिस तरह से पुरानी पेंशन हेतु राज पत्र का प्रकाशन हुआ है इसमें बार-बार शासकीय शब्द का उपयोग किया गया है सन दो हजार अट्ठारह जुलाई से शिक्षक एलबी संवर्ग का संविलियन शिक्षा विभाग में हुआ है अगर उस हिसाब से पुरानी पेंशन की गणना की जाती है तो यह पुरानी पेंशन शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए नहीं के बराबर होगा इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले एवं पूर्व शिक्षाकर्मी काल की सेवा की गणना करते हुए प्रथम नियुक्ति तिथि से पेंशन का लाभ दिया जाए या तो फिर 17 वर्ष को मानक मानकर पूर्ण पेंशन की पात्रता प्रदान की जाए क्योंकि हमारे सेवा भर्ती नियम में 45 वर्ष तक शासकीय सेवा में लेने का प्रावधान है एवं 62 वर्ष सेवानिवृत्ति है तो फिर 17 वर्ष का मानक पूर्ण पेंशन हेतु लागू होना चाहिए इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि न्यायालय बाधाओं को दूर करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जल्द से जल्द महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ शासन को दिया जाए एवं उचित समाधान निकाला जाए ताकि पदोन्नति की प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के मनसा अनुरूप जो 3 साल मैं एक बार के लिए शिक्षक एलबी संवर्ग को छूट दी गई है उस पर जल्द से जल्द प्रक्रिया प्रारंभ हो सके भूपेंद्र सिंह बनाफर प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सर्व शिक्षक कल्याण संघ