मोटरसाइकिलों के लिए सरकार ला रही है यह नया नियम…

Chhattisgarh Digest News Desk ; Edited by : Nahida Qureshi, Farhan Yunus.

मोटरसाइकिलों के लिए सरकार ला रही है यह नया नियम, जरुरी होंगे यह खास उपकरण, बदल जाएगा आपका बैठने का तरीका !

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत मोटरसाइकिलों में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ खास उपकरणों का होना अनिवार्य होगा। जानकारी के अनुसार इस नए नियम को आगामी 1 अप्रैल 2021 से देश भर में लागू कर दिया जाएगा।

इस नए नियम को आगामी 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाएगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय समय समय पर लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोटर वाहनों में जरूरी बदलाव करता रहता है। अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन (सातवें संशोधन) नियम, 2020 में यह अधिसूचित किया है कि मोटरसाइकिलों में सुरक्षा उपकरणों को अनिवार्य किया जाए। ताकि लोगों के जीवन को और भी सुरक्षित रखा जा सके।

मोटरसाइकिलों में लगेगा खास हैंडल : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार अब वाहन निर्माता कंपनियों को मोटरसाइकिलों में सीट के पिछले हिस्से में एक हैंडल लगाना होगा। ताकि बाइक पर पिछली सीट पर बैठने वाला व्यक्ति उसे पकड़ सके और वाहन चलने के दौरान सुरक्षित रह सके। हालांकि कुछ बाइक्स में यह फीचर दिया जाता था, लेकिन ज्यादातर बाइक्स से यह फीचर नदारद था।

इसके अलावां बाइक की पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए फुटरेस्ट देना भी अनिवार्य होगा। ताकि बाइक की पीछली सीट पर बैठने वाला व्यक्ति आराम से अपने पैरो को उस पर रख सके। कुछ महंगी स्पोर्ट बाइक्स में यह फीचर नहीं मिलता है। इसके साथ ही बाइक का बायां हिस्सा तकरीबन आधा कवर होगा ताकि पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति का कपड़ा इत्यादि पिछले पहिए में न फंसे।

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