Thursday, March 28, 2024

हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को निजी प्रकाशकों की पुस्तकों का इस्तेमाल करने की छूट दी

सांकेतिक तस्वीर

हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को निजी प्रकाशकों की पुस्तकों का इस्तेमाल करने की छूट दी है। शासन ने छत्तीसगढ़ बोर्ड पाठ्यक्रम में संचालित अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों को पाठ्य पुस्तक निगम की निशुल्क पुस्तकों का वितरण करने को कहा था।

छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 4 अप्रैल 2022 को आदेश जारी किया है। इसमें निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के तहत शिक्षा सत्र 2022-23 के तहत शासकीय अनुदान प्राप्त और अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों को कक्षा 1 से 10वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम की निशुल्क पुस्तक का छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के माध्यम से वितरण किया जाएगा। साथ ही शासन ने निशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण पर अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों के लिए कई शर्तें निर्धारित कर दीं।

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