हाई कोर्ट ने बिलाईगढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव पर लगाई रोक!

नगर पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है और नगर पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है

दरअसल बिलाईगढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के बाद तीन महीने पहले हटा दिया गया था, जिसके बाद कलेक्टर ने 24 जून को चुनाव कराने का फैसला लिया था। लेकिन पार्षद सोनल भट्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए नगर पंचायत निर्वाचन नियम और नगर पालिक अधिनियम के विपरीत बताते हुए नगर पालिका अधिनियम की धारा 37 और 45 के प्रावधानों का उल्लंघन बताया है।

साथ ही याचिका में कहा गया है कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के पहले राजपत्र में अधिसूचना जारी करने का प्रावधान है, लेकिन अधिसूचना जारी किए बिना ही चुनाव की तिथि तय कर दी गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और राज्य चुनाव आयोग, नगरीय प्रशासन विभाग सचिव, बलौदाबाजार कलेक्टर, एसडीएम बिलाईगढ़ और नगर पंचायत अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।