दिल्ली / प्लास्टिक बैन : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यह सूचना जारी की है कि आने वाली 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने वाला है. सिंगल यूज प्लास्टिक को खरीदना, वितरण और आयात पर यह प्रतिबंध लागू होगा. इस सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत आमतौर पर ऐसी कई चीजें इस्तेमाल की जाती हैं जिन्हें हम खरीदते या घर में रखते हैं. बता दें कि 1 जुलाई से इस प्लास्टिक की खरीद-फरोख्त व इस्तेमाल पर 5000 हजार तक का जुर्माना लग सकता है. निम्न उन चीजों की सूची दी गई है जो सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में आती हैं.
पर्यावरण को होने वाले नुकसान, जलवायु परिवर्तन, समुद्री जीवों के लिए जानलेवा प्रभाव और बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए इस कदम को उठाया गया है.
प्लास्टिक की डंडी लगे इयरबड्स
गुब्बारों में लगने वाली प्लास्टिक स्टिक.
आइसक्रीम स्टिक्स
घर की सजावट में इस्तेमाल होने वाला थर्माकॉल
सिंगल यूज प्लास्टिक वाले निमंत्रण पत्र
प्लास्टिक के कप्स
प्लास्टिक की प्लेट्स
प्लास्टिक की चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे
मिठाई के डब्बों पर लगने वाला प्लास्टिक का रैपर
सिगरेट के पैकेट
100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक और पीवीसी बैनर
उपरोक्त सभी चीजों पर 1 जुलाई से बैन लग जाएगा.
इन चीजों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने और प्रतिबंध के पालन को सुनिश्चित करने के लिए नैशनल और स्टेट कंट्रोल रूम्स सेट किए जाएंगे. साथ ही, स्पेशल इनफोर्समेंट टीमें होंगी जो यह चैक करेंगी कि सिंगल यूज प्लास्टिक की किसी तरह की गैरकानूनी खरीद या बिकरी ना हो.
सरकार ने इसपर एक जागरूकता अभियान चलाने का भी फैसला किया है जिसका हिस्सा होंगे एंटरप्रिन्योर, स्टार्ट-अप्स, केंद्रीय और राज्य सरकारें, एक्पर्ट्स और नागरिक संगठन के साथ-साथ आर एंड डी और शैक्षिक संस्थान आदि.