Reported by : सलीम कुरैशी (पालघर)…
पालघर : देशभर में शुरू हो रही नवरात्रि पर्व 17 अक्टूबर 2020 से 25 अक्टूबर 2020 तक मनाया जाएगा. 25 अक्टूबर 2020 को दशहरा है. वैश्विक रूप से महामारी कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए महाराष्ट्र राज्य में इस वर्ष कई त्यौहार जारी हुई प्रशासनिक निर्देशों/ नियमों के अनुसार मनाई गई. वहीँ महाराष्ट्र के पालघर जिले में जहाँ बहुल रूप में आदिवासी रिहायसी हैं. जहाँ जिले में कोरोना संक्रमण रोकथाम, सार्वजनिक रूप से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पालघर पुलिस अधीक्षक ने इस नवरात्र सार्वजनिक कार्यक्रमों पर निषेधात्मक निर्देश जारी किये हैं.
पालघर पुलिस अधीक्षक के जारी हुए निर्देश के अनुसार जिले में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37 (1) (3) के तहत धार्मिक जुलूसों और कार्यक्रमों को छोड़कर 16 अक्टूबर 2020 से 27 अक्टूबर 2020 तक निम्नलिखित मामलों के लिए निरोधक आदेश लागू किया जाएगा.
डॉ. किरण महाजन पालघर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के अधिसूचना के माध्यम से सूचित किया है कि :-
- किसी भी प्रकार के हथियार, तलवारें, भाले, लाठी, डंडे, बंदूक, चाकू, लाठी या डंडे या ऐसी कोई भी वस्तु जो शारीरिक चोट के लिए इस्तेमाल की जा सकती हो.
- किसी भी प्रकार की क्षारीय या विस्फोटक समान.
- पत्थरों या प्रक्षेपास्त्रों को ले जाना, या कहीं स्टोर करना.
- किसी भी प्रकार से लाश या आकृति या चित्र प्रदर्शित करना.
- किसी भी प्रकार की सार्वजनिक रूप से घोषणा, गाना, संगीत वाद्ययंत्र बजाना.
- भाषण, सिद्धांतों, इशारों, प्रच्छन्न या चित्रों, संकेतों, पट्टिकाओं या किसी वस्तु या वस्तु के सिद्धांतों को बनाने या प्रचार करने के लिए जो सभ्यता या नीति को खतरे में डाल सकते हैं.
यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कार्य पर नियोजित हैं और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के अनुसार या जिन्हें ड्यूटी या विकलांगता के कारण लाठी चलाना आवश्यक है.