बिना चिप वाले लाइसेंस हो जायेगे अब रद्द अपर परिवहन आयुक्त ने जारी किया आदेश

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ अपर परिवहन आयुक्त ने आदेश करते हुए बिना लायसेंस दो पहिया व चार पहिया वाहनों में सफर करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि राज्य शासन ने वर्ष 2016 में जून माह के बाद से चिप लगे स्मार्ट कार्ड (Non Chip Driving License) को छोड़ कर अन्य सभी कार्ड को अमान्य घोषित कर दिया। बिना लर्निंग लायसेंस, ड्रायविंग लायसेंस या अमान्य लायसेंस कार्ड धारकों पर विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ अपर परिवहन अयुक्त का पदभार संभालने के बाद आईपीएस दिपांशु ने सभी पुलिस अधीक्षकों व यातायात अधिकारियों (Traffic Officer) को आदेश जारी किया है। आदेश में वर्ष 2016 के बाद से अमान्य ड्रायविंग लायसेंस के धारक, बिना ड्रायविंग या लर्निंग लायसेंस धारकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई के लिए कहा गया है।
आदेश के बाद से शहर में भी पुलिस द्वारा अभियान चलाते हुए चार पहिया दो पहिया वाहन चालकों के लायसेंस की जांच की जा रही है। शहर में मंगला ओवरब्रिज के पास सुबह से यातायात पुलिस का अमला वाहन चालकों के लायसेंस की जांच करने पहुंच चुका था। वहीं पुराना बस स्टैण्ड व शहर के अन्य चौक चौराहों पर यातायात पुलिस चालानी कार्रवाई को लेकर सक्रिय हो गई है।
आदेश अभी मिला नहीं है। आदेश आने के बाद जिले में निर्देश का पालन करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

  • प्रशांत अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर