सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आराेपी काे आजीवन कारावास

दर्री थाना क्षेत्र में करीब सवा साल पहले किशाेरी से एक युवक व दाे बालक ने मिलकर दुष्कर्म किया था। मामले में युवक काे आजीवन कारावास की सजा हुई है। दाे नाबालिग आराेपियाें की सुनवाई बाल न्यायालय में चल रही है। दर्री थाना क्षेत्र के एक बस्ती में सवा साल पहले 13 मार्च की रात करीब 9 बजे आरोपी लाला उर्फ निरंजन ग्राही व दाे नाबालिग 14 वर्षीय किशाेरी काे बहाने जंगल के तरफ ले गए थे। जहां उन्हाेंने उससे सामूहिक दुष्कर्म किया था। इससे पहले भी आराेपियों ने मिक्चर-बिस्किट खिलाने के बहाने उससे दुष्कर्म किया था।
मामले की रिपाेर्ट पर दर्री थाना में आराेपियाें के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। व्यस्क आराेपी लाला की गिरफ्तारी के बाद मामले की सुनवाई कटघाेरा के फाॅस्ट ट्रैक काेर्ट (पॉक्साे) में चल रही थी। मामले की पैरवी अतिरिक्त लाेक अभियाेजक राकेश जायसवाल ने की। जहां सुनवाई में दाेष सिद्ध हाेने पर फाॅस्ट ट्रैक काेर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश स्वर्गलता टाेप्पाे ने आराेपी लाला काे दाेषी मानते हुए पॉक्साे एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में शामिल दाे नाबालिग आराेपी की सुनवाई बाल न्यायालय में चल रही है।

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