महाराष्ट्र/पालघर : एकीकृत विकास नियंत्रण के कारण कलेक्टर की निर्माण समिति रद्द

Reported by : सलीम कुरैशी (पालघर)…

पालघर : सरकार ने बोइसर-तारापुर में 5 से 16 किमी क्षेत्र में निर्माण के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति को परिधि क्षेत्र में निर्माण की अनुमति देने का अधिकार था। वहीँ इस समिति को अब रद्द कर दिया गया है, साथ ही समिति द्वारा जो अधिकारिक अनुमति दी गयी थी वह भी अब अमान्य घोषित कर दिया गया है।

बता दें समिति ने पहले कुछ परमिटों को मंजूरी दी थी और निर्णय की घोषणा की थी। यूडीसीपीआर में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्णय कलेक्टर समिति के बजाय 5.2 (1) के अनुसार सरकार द्वारा लिया जाएगा। बोईसर-तारापुर के 5 से 16 किमी परिधि के क्षेत्र में निर्माण के लिए एफएसआई से संबंधित निर्णय जिला कलेक्टर की समिति द्वारा लिया गया है और इसे आगे भी लिया जाएगा। निर्णय या भवन की अनुमति आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम के अनुसार होगी और यदि इसे महाराष्ट्र टाउन प्लानिंग एक्ट, 1966 के प्रावधानों के अनुसार लिया जाना है, तो इसके लिए एक मसौदा तैयार किया जाना है।

यदि आपातकाल प्रबंधन अधिनियम के तहत निर्णय की अनुमति है, तो यह कानून की कसौटी पर खड़ा नहीं होगा। क्योंकि आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम के तहत लिया गया निर्णय पूर्ण 5 से 16 किमी परिधि के भौगोलिक क्षेत्र में निर्माणों के लिए लागू होगा।

हालाँकि, इस संबंध में दोनों कानून अलग-अलग हैं, लेकिन जिला कलेक्टर ने अभी तक दोनों कानूनों के अस्तित्व को दर्शाने वाली रूपरेखा तैयार नहीं की है। स्पष्टता और पारदर्शिता लाने के लिए कानून नहीं बनाया गया है, वहीँ समिति द्वारा दिए गये परमिटों पर अनुमति को अमान्य माने जाने पर बिल्डरों को पुनः अनुमति के लिए जाना आवश्यक होगा जिससे वहाँ के बिल्डरों ने निराशा जताई है।