मुंगेली 21 जून 2022
राज्य शासन के के दिश-निर्देश के अनुरूप अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री तीर्थराज अग्रवाल ने कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान सहायता देने के संबंध में जिले के समस्त तहसीलदारों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है। जारी दिशा-निर्देश के अनुसार कोविड-19 के कारण मृत्यु की तारीख से मुआवजे के लिए दावा राशि तैयार करने के लिए 90 दिवस का समय-सीमा तय करने का निर्णय लिया गया है। यह दिशा-निर्देश 21 मार्च 2022 के पश्चात् कोविड-19 से मृत्यु होने पर लागू होगा। इसके अलावा यदि मृत्यु कोविड-19 के कारण 20 मार्च 2022 से पहले हुई है, तो 25 मार्च 2022 से 60 दिनों के भीतर मुआवजे के लिए दावा दायर करना चाहिए। आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों की अवधि में अनुग्रह सहायता राशि 50 हजार रूपए का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने जिले के समस्त तहसीलदारों को जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।