बिलासपुर हाईकोर्ट में नहीं होगी सुनवाई 28 सितंबर तक, नया मामला भी नहीं किया जाएगा स्वीकार
बिलासपुर: कोरोना के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए इसकी रोकथाम हेतु छत्तीसगढ़ प्रदेश के कई जिलो में साप्ताहिक लॉकडाउन किया जा रहा है, इसी कड़ी में बिलासपुर जिला प्रशासन द्वारा जिले में 22 सितंबर से 28 सितंबर तक लॉकडाउन लागू किया गया है। प्रशासन ने इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट देने का निर्देश दिया है और बाकि सभी दुकानें बंद रहेंगी।
इसी बीच छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजय कुमार ने 22 सितंबर से 28 सितंबर तक हाईकोर्ट में सुनवाई स्थगित करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार 22 सितंबर से 28 सितंबर तक हाईकोर्ट में किसी भी मामले में सुनवाई नहीं होगी। साथ ही कोई भी नया मामला नहीं स्वीकार किया जाएगा।