छ.ग. हाईकोर्ट से सहायक शिक्षक को क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करने का आदेश जारी, देखें बीईओ बागबाहरा के लिये HC आदेश…

रायपुर : विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बागबाहरा को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. द्वारा सहायक शिक्षक (एल.बी.) को क्रमोन्नति वेतनमान अनुसार 60 दिन में वेतन जारी करने का आदेश। न्यायालय के उक्त आदेश पश्चात् शिक्षक संवर्ग में खुशी का माहौल है।

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेशानुसार क्रमोन्नति आधार पर वेतन निर्धारण कर सेवा पुस्तिका में संधारण किये जाने पश्चात् भी क्रमोन्नति वेतनमान आधार पर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बागबाहरा द्वारा वेतन जारी नहीं किये जाने से क्षुब्ध होकर साजिद खान कुरैशी सहायक शिक्षक (एल.बी.) शासकीय प्राथमिक शाला गाड़ाघाट द्वारा एडवोकेट वकार नय्यर बिलासपुर के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रकरण दायर किया गया।

जिस पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए माननीय जस्टिस पी.सेम.कोशी के बेंच द्वारा सुनवाई कर आदेश पारित करते हुए विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बागबाहरा को संबंधित साजिद खान कुरैशी सहायक शिक्षक (एल.बी.) को 60 दिवस में क्रमोन्नति वेतनमान आधार पर वेतन जारी करने का आदेश दिया गया है।

देखे : उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. द्वारा सहायक शिक्षक (एल.बी.) को क्रमोन्नति वेतनमान अनुसार 60 दिन में वेतन जारी करने का आदेश :