Saturday, September 23, 2023

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : बीमा का लाभ लेने की अंतिम तारीख 15 जुलाई

Chhattisgarh Digest News Desk ; Edited by : नाहिदा कुरैशी, फरहान युनूस.

रायपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2020 का लाभ लेने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2020 निर्धारित की गई है। इस योजना केे अंतर्गत धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग एवं उड़द को बीमा के लिए बीमा ईकाई ग्राम पर अधिसूचित किया गया है। इसमें ऋणी और अऋणी किसान भू-धारक एवं बटाईदार सम्मिलित हो सकते है। इस संबंध में संचालक कृषि संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा आदेश जारी किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : बीमा का लाभ लेने की अंतिम तारीख 15 जुलाई

कृषि संचालनालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जोखिम जैसे फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति, बाधित रोपाई, रोपण जोखिम, स्थानीयकृत आपदाएं एवं फसल कटाई के उपरांत सूखने हेतु खेत पर रखे गए करपा को असामयिक वर्षा से होने वाले नुकसान को शामिल किया गया है। अधिसूचित फसल को बीमित कराने के लिए इच्छुक किसान फसल बीमा हेतु अंतिम तिथि 15 जुलाई तक नजदीकी बैंक, वित्तीय संस्था, लोकसेवा केन्द्रों में संपर्क कर अपनी फसल को बीमित करा सकते है।

किसानों को सुझाव दिया गया है कि वे इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला के अंतर्गत सूचित बीमा ईकाई, फसल, प्रावधानित जोखिम, दावा भुगतान की प्रकिया के लिए कृषि कार्यालय, बैंक, वित्तीय संस्थान तथा बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

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