नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने NEET परीक्षा के लिए विदेश में परीक्षा केंद्र बनाने की अनुमति देने से इनकार किया है. केंद्र को छात्रों को वंदे भारत की उड़ानों के माध्यम से भारत आने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने कहा कि क्वारंटाइन मानदंड अनिवार्य हैं और वो ऐसे छात्रों के लिए छूट देने के आदेश जारी नहीं कर सकता. लेकिन अदालत ने याचिकाकर्ताओं को छूट लेने के लिए राज्य के अधिकारियों से संपर्क करने की अनुमति दी है.
अदालत NEET के लिए विदेशी केंद्र स्थापित करने के लिए विदेश में छात्रों और उनके माता-पिता द्वारा याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जेईई के विदेश में केंद्र हैं, इसी तरह NEET के भी केंद्र होने चाहिए क्योंकि छात्र परीक्षाएं देने के लिए भारत नहीं आ सकते.
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आप कृपया संबंधित मंत्रालयों को सूचित करें कि इन लोगों को परीक्षा के लिए वापस आने की अनुमति दी जाए. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा – JEE की तरह NEET परीक्षा भी ऑनलाइन हो सकती है? अदालत ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा कि अगर JEE परीक्षा ऑनलाइन हो सकती है तो NEET क्यों नहीं? आपको भी अगले साल से इसे शुरू करने पर विचार करना चाहिए.