शिक्षक एलबी एवं सहायक शिक्षक एलबी के पद पर हजारों की संख्या में पदोन्नति होने जा रही है लेकिन बार-बार इसमें स्वयं के लोगों के द्वारा या फिर अन्य लोगों के द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर न्यायालयीन प्रक्रिया में इसे उलझाने का प्रयास किया जा रहा है जिसके कारण लगातार विलंब का सामना पदोन्नति हेतु करना पड़ रहा है इसकी अगली सुनवाई शुक्रवार को 24 जून को उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में है सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने हेतु साल के 3 साल की सेवा अनुभव को मानते हुए 5 वर्ष की जगह एक समय के लिए रिलैक्सेशन प्रदान किया गया है ताकि प्राथमिक शाला प्रधान पाठक एवं यूटीडी के पदों को एवं अन्य रिक्त पदों को भरा जा सके जहां तक वन टाइम रिलैक्सेशन देने की बात है शासन द्वारा पूर्व में भी नियमित शिक्षकों को माननीय शिक्षा सचिव श्री नंदकुमार जी के समय पर जो उस समय के तत्कालिक शिक्षा सचिव थे सन दो हजार आठ नौ में 1 साल में नियमित शिक्षकों को दो बार पदोन्नति का लाभ दिया गया था धारा 309 शासन को वह सभी शक्ति प्रदान करती है जिसके द्वारा वह कानून पास कर सकता है एवं बना सकता है परिस्थितियों के अनुसार इसलिए इस विषय पर किसी भी तरह का प्रश्नचिह्न उठाना केवल प्रक्रिया को बाधित करने का एक उद्देश्य मात्र हो सकता है इसलिए पदोन्नति की प्रक्रिया को नियमानुसार होने देना चाहिए एवं इस विषय पर बार-बार माननीय उच्च न्यायालय को अनुचित रूप से अवगत कराना गलत है क्योंकि अगर आप नियम में सही हैं तो प्रक्रिया बाधित तो हो सकती है लेकिन जीत केवल नियम की होती है इसलिए सभी को पदोन्नति हेतु पूरी तरीके से बाधारहित बनाने हेतु सहयोग करना चाहिए यदि किसी का हक प्रभावित ना हो रहा हो नियम के अनुसार तो न्यायालय जाकर प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास करना सर्वथा अनुचित ही जान पड़ता है! भूपेंद्र सिंह बनाफर प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सर्व शिक्षक कल्याण संघ