जालना/ महाराष्ट्र के जालना में एक अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति को तीन साल जेल की सजा सुनाई। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
सहायक सरकारी वकील वर्षा मुकीम ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश सखाराम देशमुख ने 10 मार्च 2018 को पीड़िता के साथ छेड़छाड़ का दोषी ठहराते हुए विजय दंयानदेव को सजा सुनाई। अम्बाद इलाके में पानी लेने जाने के दौरान पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की गई थी।
उन्होंने बताया कि विजय पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।