जनपद सीईओ ने मनरेगा भ्रष्टाचार मामले की जांच टीम के कार्य में बाधा डालने वाले आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने लिखा था पचपेड़ी पुलिस को पत्र.
पंचपेड़ी थाना प्रभारी ने आरोपियों से मिलीभगत कर नहीं लगाई शासकीय कार्य मे बाधा की धारा 186…
पचपेड़ी थाना प्रभारी ने गोड़ाडीह के सरपंच, रोजगार सहायक सहित अन्य आरोपियों को लाभ दिलाने मिलीभगत कर किया साठगाठ.
बिलासपुर : ग्राम पंचायत गोडाडीह में मनरेगा के तहत कराए गए कार्यो में भारी भ्रष्टाचार किये जाने का मामला उजागर करने वाले पत्रकार पर भ्रष्टाचार की जांच करने आए टीम के सामने ही सरपंच पति, रोजगार सहायक सहित सरपंच के गुंडातत्वों ने पत्रकार से जातिगत अश्लील गाली गलौच करते हुए जानलेवा हमला कर दिया. इस मामले में पत्रकार द्वारा एसपी-आईजी से शिकायत व मिडिया में लगातार मामले की खबरे प्रकाशित होने के बाद आखिरकार पंचपेड़ी थाना प्रभारी ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, लेकिन इसमें भी पंचपेड़ी थाना प्रभारी ने आरोपियों से मिलीभगत कर केवल धारा 294, 506,323,147 की धाराए लगाई, जबकि मस्तुरी जनपद पंचायत सीईओ ने गोड़ाडीह में हुए मनरेगा भ्रष्टाचार मामले की जांच टीम के कार्य में बाधा डालने वाले आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने पचपेड़ी पुलिस को पत्र लिखा था जिस पर शासकीय कार्य मे बाधा की धारा 186 भी आरोपियों के खिलाफ लगाई जानी थी मगर पंचपेड़ी थाना प्रभारी ने आरोपियों को संरक्षण देते हुए केवल मामूली धाराए लगायी जो थाना प्रभारी की निष्पक्ष कार्यवाही को लेकर बड़ा प्रश्नचिन्ह लगा रहा है|
पचपेड़ी निवासी पत्रकार रूपचंद राय ने ग्राम पंचायत गोडाडीह में मनरेगा के तहत कराए गए कार्यो में भारी भ्रष्टाचार किये जाने का मामला उजागर किया था जिस पर भ्रष्टाचार की जांच करने आए टीम के सामने ही सरपंच पति, रोजगार सहायक सहित सरपंच के गुंडातत्वों ने पत्रकार से जातिगत अश्लील गाली गलौच करते हुए जानलेवा हमला कर दिया.
इस मामले में पत्रकार द्वारा एसपी-आईजी से शिकायत की थी इस मामले में पचपेडी थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक ने मामले की जांच की जिसमे उसने बताया कि दिनांक 20/03/21 को थाना प्रभारी महोदय के द्वारा रो.सा. क्रमाक 476 दिनाक 18/03/21 के आवेदक रूपचंद राय पिता अशोक कुमार राय उम्र 24 साल साकिन गोड़ाडीह का शिकायत आवेदन एव मुलाहिजा रिपोर्ट दिनांक 20/03/21 को प्राप्त कर आवेदन जांच पर ग्राम गोड़ाडीह पहूच कर आवेदक रूपचंद राय को तलब किया जो गवाह समपत लाल लहरे के उपस्थित आया जिसे घटना के सम्बध में प्रार्थी से पूछताछ कर कथन लिया जो प्रार्थी अपने आवेदन को ताईत किया, तथा गवाह समपत लाल लहरे पिता कन्हैया लाल लहरे उम्र 34 साल साकिन गोड़ाडीह का कथन लिया जो दिनांक घटना समय को घटना स्थल पर आरोपी जगदीश यादव, नील कमल यादव, रामप्रसाद यादव, अनिल यादव, डिगेश कुमार, रामकुमार यादव, सुरेश कुमार उपसरपंच, गोरे लाल कश्यप, दादू उर्फ कृष्ण कुमार कश्यप, कृपाराम कश्यप, महेश्वर पंच, व एक अन्य महिला के द्वारा आवेदक रूपचंद राय के साथ अश्लील गाली देकर जान से मारने कि धमकी देकर हाथ मुक्का व नील कमल यादव के द्वारा लाठी से मारपीट करना बताये है.
गोड़ाडीह के सरपंच, रोजगार सहायक सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 506,323,147 की लगाई धाराए :
24 मार्च 2021 को पून: आवेदक के बताये चस्मादिक गवाह से घटना के सम्बध में पूछताछ कथन हेतू घटना स्थल ग्राम गोड़ाडीह रवाना हूआ जो गवाह इतवारी राय पिता स्व.नीरसाय राय उम्र 65 साल साकिन गोड़ाडीह को तलब कर कथन लिया, जो प्रार्थी के साथ उक्त अनावेदकगणो व एक अन्य महिला के द्वारा आवेदक रूपचंद राय के साथ मां बहन की बुरी बुरी अश्लील गाली देकर जान से मारने कि धमकी देकर हाथ मुक्का से व नील कमल यादव के द्वारा लाठी से मारपीट करना बताये है कि आवेदन जांच पर आरोपीयो के उक्त के विरोद्ध अपराध सदर धारा 294,506,323,147, भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है|