
जिले में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत युवाओं को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण देने के लिए पंजीयन के लिए इच्छुक कंपनी, फर्म, प्रतिष्ठान, एनजीओ संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित हैं।
आवेदनकर्ता या संस्था के पास प्रशिक्षण संचालन के लिए स्वयं का भवन अथवा किराए का भवन हो, आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरा, आधार आधारित बायोमेट्रिक डिवाइस, टीओटी प्रशिक्षक, प्रशिक्षण के लिए आवश्यक टूल्स, उपकरण, अधोसंरचना आदि उपलब्ध होना चाहिए।
ऐसे इच्छुक संस्था या व्यक्ति शासन द्वारा निर्धारित पंजीयन शुल्क 10 हजार रुपए और एफडी 50 हजार जमा कर वीटीपी पंजीयन करा सकते हैं।