Friday, April 26, 2024

बालोद : बाजार एवं व्यवसायिक प्रष्ठिानों के खुलने एवं बंद करने का समय प्रतिबंध हुआ मुक्त

बालोद :कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि कोवडि-19 के व्यापक संक्रमण को देखते हुए जिले में बाजार एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने एवं बंद करने के समय को प्रतिबंधित किया गया था।

उक्त प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है, लेकिन बाजार एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कोविड-19 से सुरक्षा एवं बचाव हेतु सेनेटाईजर, सामाजिक दूरी का पालन और मास्क की अनिवार्यता रहेगी। उल्लंघन करने पर विधि अनुसार संबंधितो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध पूरी तरह प्रभावशील रहेगा।

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