Wednesday, April 17, 2024

महिलाओ का लैंगिक उत्पीडन को रोकने के लिए समिति बनाना जरूरी

Bilaspur : निजी व सरकारी संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मियों की लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कर्मियों की संख्या के अनुरूप आंतरिक समिति का गठन करने जरूरी है। तय समय मे समिति गठन नहीं करने वाले संस्थानों को अधिनियम की धारा 26 के अनुसार 50 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले संस्थान भी नियमों के घेरे में आएंगे।

केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर शीर्ष अदालत के निर्देशों का परिपालन का निर्देश जारी किया है। इसी पत्र का हवाला देते हुए सहायक श्रम आयुक्त ने जिले के सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक संस्थानों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि एक सप्ताह के भीतर प्राविधान के अनुसार समिति का गठन कर सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय को सूचित करें। साथ ही समिति गठन की सूचना संस्थान में सभी को सरलता से दिखलाई पड़ने वाले स्थान पर चस्पा करने की हिदायत भी दी है।

चस्पा किये गए समिति को मोबाइल में फोटो खींचकर बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र की श्रम निरीक्षक श्रीमती संतोषी ध्रुव, विकासखण्ड बिल्हा एवं मस्तूरी के श्रम निरीक्षक विशेष कुमार व्यास, विकासखण्ड कोटा एवं तखतपुर के श्रम निरीक्षक शफणीश्वर विश्वकर्मा के मोबाइल नम्बर पर पोस्ट करने निर्देशित किया है।

0 अधिनियम की धारा चार के अनुसार ऐसे समस्त कार्यस्थल पर जहां 10 या 10 से अधिक श्रमिक नियोजित हों वहां पर नियोजक द्वारा आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाएगा।

0 आंतरिक समिति में एक पीठासीन अधिकारी, जो कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी होगी। कर्मचारियों में से कम से कम दो सदस्य महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हों। एक सदस्य, महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध किसी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) से होंगे।

0 अधिनियम की धारा छह के अनुसार ऐसे संस्थानों में जहां 10 से कम कर्मचारी होने के कारण परिवाद समिति गठिन ना की गई हो अथवा परिवाद नियोजक के विरुद्ध ही शिकायत परिवार हो, तो परिवाद जिला स्तर पर गठित स्थानीय परिवाद समिति को प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

0 अधिनियम की धारा 19 के अनुसार प्रत्येक नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना होगा।

0 आंतरिक समिति के गठन के आदेश और उत्पीड़न के दंड को ऐसे स्थान पर चस्पा करना होगा। जहां से वह सरलता से दिखाई दे

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