महाराष्ट्र स्थानीय अदालत ने साधुवों के ट्रिपल मर्डर केस में 28 आरोपियों को दी डिफ़ॉल्ट जमानत

Chhattisgarh Digest News Desk ; Edited by : Nahida Qureshi, Farhan Yunus.

Reported by : सलीम कुरैशी (पालघर)…

स्थानीय अदालत ने दहानु तालुका के गडचिंचल में ट्रिपल मर्डर केस के 28 आरोपियों को डिफ़ॉल्ट जमानत दी है.

महाराष्ट्र/पालघर : स्थानीय अदालत ने दहानु तालुका के गडचिंचल में ट्रिपल मर्डर केस के 28 आरोपियों को डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी है। चोर होने के संदेह में दो भिक्षुओं और उनके चालक को दहानू तालुका के गडचिंचल में भीड़ ने मार डाला था।

इस मामले में दायर दो चार्जशीट में, निर्दिष्ट दिनों के भीतर 28 व्यक्तियों के खिलाफ कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई थी। दहानू प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट एम.वी. वकील अमृत अधकारी ने कहा कि जवाले ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।

मामला : यहाँ 16 अप्रैल को, चोर होने के संदेह में पालघर के गडचिंचल में भीड़ के हमले में तीन भिक्षुओं और एक चालक की मौत हो गई थी। ट्रिपल मर्डर केस में कुल 165 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 11 नाबालिग हैं और उन्हें भिवंडी जुवेनाइल करेक्टिव इंस्टीट्यूशन में भेजा गया है।

बता दें कि ट्रिपल मर्डर केस देश भर में चर्चा का विषय बन गया। पूरे मामले को संभालते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े किए गए। अब तक, कासा पुलिस स्टेशन के 2 पुलिस अधिकारियों और 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और 35 कर्मचारियों को जिले में अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

3 thoughts on “महाराष्ट्र स्थानीय अदालत ने साधुवों के ट्रिपल मर्डर केस में 28 आरोपियों को दी डिफ़ॉल्ट जमानत”

Leave a Comment