Thursday, March 28, 2024

पहले लॉकडाउन से ज्यादा सख्ती बरती जाएगी – कलेक्टर डॉ॰ एस भारतीदासन

Chhattisgarh Digest News Desk ; Edited by : Nahida Qureshi, Farhan Yunus.

पहले लॉकडाउन से ज्यादा सख्ती बरती जाएगी- कलेक्टर

जरूरी सेवाओं को ही नियमित समय में मिलेगी छूट, पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने पकड़ा तो सीधे पहुंचेंगे थाने

रायपुर : कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच लागू लॉकडाउन का पूरी सख्ती से पालन करवाया जाएगा। इस बार किराना दुकानों को भी संचालन की अनुमति नहीं रहेगी। राशन दुकानें भी सिर्फ 4 घंटे तक ही खुली रहेंगी। 21 जुलाई रात 12 बजे से 28 जुलाई रात 12 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को पुलिस नहींं छोड़ेगी।

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कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन और एसएसपी अजय यादव ने सोमवार को रेडक्रॉस सभाकक्ष में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में रायपुर व बिरगांव नगरीय क्षेत्र में लागू किए जाने वाले लॉकडाउन की रणनीति साझा की। रायपुर और बिरगांव में 240 से ज्यादा इलाके कंटेनमेंट जोन हैं। इन दोनों इलाकों में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि रायपुर और बिरगांव नगर निगम पूरी तरह कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित हैं। राज्य शासन के आदेश पर 21 जुलाई रात 12 बजे से 28 जुलाई 12 रात बजे तक लॉकडाउन का आदेश लागू रहेगा। इस बार ज्यादा कड़ाई के साथ लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा।

खाद्य विभाग को कालाबाजारी रोकने की जिम्मेदारी
कलेक्टर ने बताया कि लॉकडाउन का फायदा उठाकर लोग रोजमर्रा की चीजों के दाम कई गुना बढ़ा देते हैं। इसकी निगरानी के लिए कलेक्टर ने खाद्य विभाग के अफसरों को तैनात किया है।

पेट्रोल पंप भी सिर्फ 3 बजे तक ही खुलेंगे
राशन, दूध, दवा की दुकानें निर्धारित अवधि के बीच खुली रहेंगी। इस बार किराना दुकानों को संचालन की अनुमति नहीं रहेगी। निगम क्षेत्र में पेट्रोल पंप को दोपहर 3 बजे तक ही संचालन की अनुमति दी गई है। खाने की होम डिलीवरी को सिर्फ 7 बजे तक ही अनुमति रहेगी। कलेक्टर ने बताया कि सब्जी, फल दुकानों को सुबह 10 बजे तक ही संचालन की अनुमति रहेगी।

इन सेवाओं के लिए अवधि तय
निजी बसें, ऑटो, ई-रिक्शा समेत सार्वजनिक परिवहन के तमाम साधन बंद रहेंगे। रायपुर और बिरगांव नगर निगम की सीमाएं सील रहेंगी। कार्गो वाहनों को ही सीमा में प्रवेश को अनुमति होगी। कलेक्टर ने कहा कि धार्मिक तीर्थ और पर्यटन स्थल लॉकडाउन में बंद रहेंगे। ठेले पर सब्जी, फल, दूध, मांसाहार की दुकानों को सुबह 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सुबह 10 बजे के बाद लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। सुबह 10 बजे के बाद सिर्फ दवा, स्वास्थ्य सेवाएं संचालन की अनुमति होगी। दूध, समाचार पत्र बांटने वालों को सुबह साढ़े 9 तक ही बाहर निकलने की अनुमति मिलेगी। निजी निर्माण कार्य अनुमति लेकर ही कराए जा सकेंगे।

गलियों और मोहल्लों में भी पेट्रोलिंग
निगम क्षेत्रों के अंतर्गत 22 थाना इलाकों में सख्त निगरानी रहेगी। पेट्रोलिंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कुल 23 नाकेबंदी पॉइंट बनाए गए हैं। इनमें 25 अंदरुनी क्षेत्र और 8 आउटर में बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 30 अलग पेट्रोलिंग टीम गश्त करेगी। पुलिस की अतिरिक्त टीमें तैनात रहेगी। उन्होंने साफ कहा है कि इस बार हल्के में ना लें, सख्त कड़ाई रहेगी। इसलिए नियमों का पालन कर घर पर रहें और प्रशासन को सहयोग करें।

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