छ.ग./ नियम ख़िलाफ़ जारी सूची से योग्यताधारी बेरोज़गार स्वास्थ्य सेवकों में आक्रोश, संगठन ने किया स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन

छ.ग. : छत्तीसगढ़ में नर्सिंग आफ़िसर सीधी नियमित भर्ती प्रतिशत अनुपात, Bsc, Gnm, Anm डिप्लोमा डिग्री कोर्स सबको एक आधार बना कर क्रमांकनुसार सूची संभागनुसार जारी की गईं, जो बिलकुल नियम के ख़िलाफ़ है. जिसे प्रदेश के योग्यताधारी नर्सिंग बेरोज़गार स्वास्थ्य सेवकों में आक्रोश है. इस पर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य संगठन अध्यक्ष अजय त्रिपाठी ने छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री से जनहित में निवेदन किया है कि अन्य प्रदेश से कोर्स कर छत्तीसगढ़ में नर्सिंग काउंसिल से जीवित पंजीयन करा कर ! अवसर देने वाले लापरवाह अधिकारी पर कार्यवाही, संशोधन कर नियमानुसार भर्ती ली जाएँ.

प्रदेश अध्यक्ष अजय त्रिपाठी ने कहा शासन से यही कहना चाहूँगा कि पूर्व शासन काल से बैठे अधिकारी आज भी अपनी मनमानी से जनविरोधी बेरोज़गार विरोधी कार्य कर रहे है. जिनकी जाँच कर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की जाएँ, ताकी पीड़ितों के साथ न्याय किया जाएँ. चूँकि सम्बंधित अधिकारी, सचिव द्वारा ऐसा नियम बना कर जन विरोधी, बेरोज़गार विरोधी, योग्यतानुसार जिन्हें डिग्री और डिप्लोमा में अंतर का अंदाज़ा नही.

त्रिपाठी ने बताया की बेरोज़गारहित में नियमानुसार भर्ती ना लेने पर संगठन द्वारा हाई कोर्ट की लड़ाई लड़ी जायेगी साथ ही स्वास्थ्य सेवक बेरोज़गारो के हित में संगठन के द्वारा कार्यवाही की जाएँगीं.

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