छत्तीसगढ़ डाइजेस्ट न्यूज डेस्क डेस्क :
छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू उड़ानों और सामान्य ट्रेनों से छत्तीसगढ़ आ रहे यात्रियों का पृथक-वास में रहना अनिवार्य करने का फैसला किया है. राज्य प्रशासन ने यात्रियों को नियमों का पालन करने का निर्देश जारी किया है. राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने रविवार को यहां बताया कि राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी कर कहा है कि अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटने के इच्छुक लोगों को संबंधित राज्य से प्रस्थान के पूर्व स्वयं को छत्तीसगढ़ के पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा.

जिलाधिकारी इस सूचना के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड के मुख्य अधिकारी को सूचित करते हुए घर में पृथक-वास, शासकीय पृथक-वास या पैसा देकर पृथक-वास में रहने संबंधी प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराएंगे.
अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए विमानतल, रेलवे स्टेशनों पर समुचित संख्या में सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे. इन सुविधा केन्द्रों में आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हेल्थ डेस्क भी होगा.
रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानलत में विमान के उतरने के बाद यात्री नियंत्रित रूप से विमान से बाहर निकलेंगे (एक बैच में 20 यात्री) और हाथ में रखे गए सामान के साथ सुविधा केंद्र पहुचेंगे जहां आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग सहित स्वास्थ्य जांच की जाएगी.
उन्होंने बताया कि जिन यात्रियों में लक्षण मिलेंगे उन्हें अलग कर विमानतल पर अलग से स्थापित किए गए पृथक कियोस्क में भेजा जायेगा जहां उनका नमूना लेकर उन्हें जिला प्रशासन द्वारा स्थापित पृथक केंद्र में भेज दिया जाएगा.
ऐसे यात्रियों का चेक-इन बैगेज कन्चेयर बेल्ट से लेकर उन्हें एम्बुलेंस या वाहन तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व संबंधित एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ का होगा.
वहीं लक्षणरहित यात्रियों को शासकीय पृथक केंद्र, घर में पृथक-वास या ऐच्छिक आधार पर उन पृथक-वास केंद्र में भेजा जाएगा जिसके लिए पैसा वसूला जाएगा.
सभी यात्रियों को लिखित में देना होगा कि वे 14 दिन तक पृथक-वास के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे. सभी यात्रियों के सामान पर नगर निगम द्वारा कीटाणुनाशक घोल का छिड़काव किया जाएगा.
अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों के बोर्डिंग पास तथा वाहन चालक के ई-पास के आधार पर ही उन्हें विमानतल परिसर में आवागमन की अनुमति प्रदान की जाएगी. प्रत्येक वाहन का विवरण, चालक और यात्री की सम्पूर्ण जानकारी परिवहन विभाग द्वारा जुटाई जाएगी.
हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन पर चिन्हित वाहन, टैक्सी और बस को अनुमति दी जाएगी. उन्होंने बताया कि संबंधित जिला प्रशासन सभी पृथक-वास केंद्रों की सतत निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे. यात्रियों के घर में पृथक-वास की प्रभावी व्यवस्था नहीं हो पाने की स्थिति में उन्हें शासकीय पृथक-वास केंद्र या इच्छानुसार पेड पृथक-वास केंद्र में रखा जाएगा.
यदि घर में पृथक-वास में रह रहे यात्रियों में से किसी में लक्षण पैदा होते हैं तो तत्काल उसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड के नोडल अधिकारी द्वारा 104 हेल्पलाइन नंबर पर दी जाएगी.
चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार आवश्यकता होने पर उस यात्री को तत्काल जिले के पृथक केंद्र में स्थानांतरित किया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि क्वारंटाइन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. देश में कोरोना संक्रमण के बीच 25 मई से घरेलू उड़ान सेवा तथा एक जून से रेल सेवा प्रारंभ करने का फैसला किया गया है.
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