Chhattisgarh Digest News Desk :

बेमेतरा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर बिना राशनकार्ड वाले प्रवासी व्यक्तियों एवं श्रमिकों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से मई एवं जून 2020 में प्रति व्यक्ति, प्रति माह 5 किलो ग्राम निःशुल्क चावल वितरण किया गया है। इसे अब बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस संबंध में बीते दिनों मंत्रालय महानदी भवन से खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर निर्देशानुसार 31 अगस्त तक चावल वितरण कराने को कहा गया है।
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खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए प्रवासी श्रमिकों एवं व्यक्तियों का पंजीयन खाद्य विभाग की जनभागीदारी वेबसाईट https://khadya.cg.nic.in/citizen/citizenhome.aspx में ऑनलाईन पंजीयन का प्रावधान है। इसके माध्यम से प्रवासी व्यक्ति तथा श्रमिक स्वयं उपर दिए हुए लिंक से अपना पंजीयन कर सकते हैं अथवा जिला प्रशासन के माध्यम से करवा सकते हैं।
इस योजना के तहत हितग्राहियों की पहचान के लिए आधार नंबर नहीं होने पर मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड, किसान फोटो पासबुक अथवा राज्य शासन, जिला प्रशासन द्वारा जारी अन्य कोई फोटोयुक्त परिचय पत्र को भी मान्य किया गया है।