रायपुर कलेक्टर-कोई भी मकान मालिक मजदूर और कर्मचारियों से एक माह तक नही करे किराये की मांग

admin

March 30, 2020

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रायपुर कलेक्टर-कोई भी मकान मालिक मजदूर और कर्मचारियों से एक माह तक नही करे किराये की मांग

Published on: March 30, 2020
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मकान मालिक मजदूर और कर्मचारियों से एक माह तक नही करे किराये की मांग

प्रभावित व्यक्ति नियंत्रण कक्ष के फ़ोन नंबर 0771-2445785 में शिकायत दर्ज करा सकते हैं

रायपुर 30 मार्च 2020/ कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने बताया है कि रायपुर जिला औद्योगिक, व्यवसायिक, वाणिज्यिक केंद्र है।जिसमे से अधिकांश कर्मचारी एवम मजदूर विभिन्न कंपनियों संस्थानों में कार्यरत है l जिनमें से अधिकांश लोग किराए के घरों में रह रहे है। कोरोना वायरस कोविड -19 महामारी के कारण जिला की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि ऐसे लोगों को आवासीय सुरक्षा मिलनी चाहिए।
प्रशासन के संज्ञान में यह आ रहा है कि जिले के भवन, मकान स्वामियों द्वारा ऐसे लोगों के भवन, मकान का किराया लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है l जिसके कारण ये लोग अपने भवन, मकानों को छोड़कर अपने मूल निवास स्थानों के लिए जाने को विवश हो रहे हैं l जिससे नोवल कोरोना वायरस के फैलने की संभावना और भी अधिक होती जा रही है l ऐसे मजदूरो और कर्मचारियो के अपने गृह जिला जनपद की ओर प्रस्थान करने के लिए विवश करने के कारण या जहां एक और आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन वितरण बाधित हो रहा है वहीं दूसरी ओर यह स्थिति वर्तमान परिस्थितियों को और भी प्रभावित कर प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न कर सकती हैl

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने परिस्थितियों की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से यह निर्देश किया है कि जिले के किसी भवन मकान स्वामी द्वारा किसी भी मजदूर कर्मचारी जो जिले के विभिन्न इकाइयों, कंपनियों कार्यालयों में कार्यरत हैं l आवासीय भवन के किराए की मांग 1 माह तक किसी भी दशा में नहीं की जाएगी l वांछित आवासीय भवन किराया आदेश की तिथि से 1 माह के उपरांत ही लिया जाएगा l
जिले के किसी भवन या मकान स्वामी द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जाएगा तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 की धारा 51 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी l जिसमें 1 वर्ष तक की सजा या दोनों हो सकता है और यदि आदेश के उल्लंघन की किसी भी तरह की जान-माल की क्षति होती है तो यह सजा 2 साल तक भी हो सकती है l यदि किसी भवन मकान स्वामी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो प्रभावित व्यक्ति द्वारा इसकी सूचना जिला राष्ट्रीय नोवल कोरोना वायरस कोवीड- 19 के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0771- 2445785 तक दी जा सकती हैं l यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो होगा l

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