रायपुर : रायपुर नगर निगम आयुक्त ने ठेला / गुमटी खोले जाने संबंधी नया आदेश जारी किया है. आदेशानुसार सोशल डिस्टेंस अनिवार्य, सोमवार से शनिवार तक ठेले और गुमटी सुबह 7 बजे से शाम 6.30 तक खोले जाएंगे. साबुन / सेनीटाईजर रखना अनिवार्य.
![](http://chhattisgarhdigest.in/wp-content/uploads/2020/06/nagar-nigam-raipur-754x1024-1.jpg)
रायपुर : रायपुर नगर निगम आयुक्त ने ठेला / गुमटी खोले जाने संबंधी नया आदेश जारी किया है. आदेशानुसार सोशल डिस्टेंस अनिवार्य, सोमवार से शनिवार तक ठेले और गुमटी सुबह 7 बजे से शाम 6.30 तक खोले जाएंगे. साबुन / सेनीटाईजर रखना अनिवार्य.