‘राज्य अपनी गतिविधियों की इजाजत नहीं दे सकते’ – केंद्र का राज्‍यों को सख्‍त पत्र

admin

April 20, 2020

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‘राज्य अपनी गतिविधियों की इजाजत नहीं दे सकते’ – केंद्र का राज्‍यों को सख्‍त पत्र

Published on: April 20, 2020
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( input ndtv khaber )

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि कोरोनोवायरस के प्रकोप (Coronavirus Pandemic) को नियंत्रित करने के लिए देशव्‍यापी लॉकडाउन (Lockdown) को लेकर उसकी ओर से जारी गाइडलाइंस (Guidelines) को राज्‍य और केंद्र शासित प्रदेश, शिथिल (Dilute) नहीं कर सकते और इस अवधि के दौरान राज्य अपनी गतिविधियों की इजाजत नहीं दे सकते. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने कहा है कि केवल उन्हीं गतिविधियों/सेवाओं को संचालन की अनुमति दी जाती है जिसकी इजाजत केंद्र सरकार ने अपनी दिशानिर्देशों में दी है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने आज से आंशिक रूप से उन क्षेत्रों में कुछ गतिविधियों/सेवाओं को खोलने की अनुमति दी है जो कोरोनावायरस से बेहद कम प्रभावित हैं.

गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार को जारी अपने पत्र में लिखा कि कुछ राज्यों ने खुद-ब-खुद आवश्यक गतिविधियों की अपनी सूची बनाई थी और आज से COVID-19 के लॉकडाउन प्रतिबंधों में छूट की घोषणा की है. सरकार ने साफ कहा की इसकी अनुमति नहीं है, उन्‍होंने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पिछले माह जारी किए गए निदेश का भी जिक्र किया. गृह मंत्रालय ने कहा, “यह ध्यान में आया है कि कुछ राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश आदेश जारी कर उन गतिविधियों की भी इजाजत दे रहे है जो डिजास्‍टर मैनेजमेंट एक्‍ट 2005 के अंतर्गत जारी किए गए दिशानिर्देशों में शामिल नहीं हैं. पत्र में लिखा गया है, “मैं फिर से आपसे अनुरोध करूंगा कि संशोधित समेकित दिेशानिर्देशों का पालन किया जाए, और सभी संबंधितों को दिशानिर्देश सख्ती से लागू करने को कहा जाए और लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.” केंद्र सरकार ने राज्‍य सरकारों को लिखे पत्र में हेल्‍थ वर्कर्स के खिलाफ कतिपय लोगों के हमले और हिंसा पर नाराजगी का इजहार किया है

गौरतलब कि कुछ राज्‍यों ने अपनी ओर से दिशानिेर्देशों में कुछ छूट की इजाजत दी है. केरल ने दो क्षेत्रों में लॉकडाउन प्रतिबंधों में छूट की घोषणा की, जिससे निजी वाहनों को आज भी होटलों में ऑड-ईवन आधार पर और डाइन-इन सेवाओं की अनुमति मिलती है.

इसी तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को ट्वीट किया, “राजस्थान में, हम 20 अप्रैल से 3 मई तक संशोधित तालाबंदी लागू करेंगे.” एक अन्‍य ट्वीट में उन्‍होंने लिखा, “हमारी प्राथमिकता COVID-19 के प्रसार को पूरी तरह से रोकना है, लेकिन साथ ही आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि औद्योगिक गतिविधियों के दौरान केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाए.”

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन तीन मई तक बढ़ाने का ऐलान किया था. इसके साथ ही उन्‍होंने अपने संबोधन में कहा था कि 20 अप्रैल तक एक-एक स्थान के हालात की समीक्षा करने के बाद जहां कुछ राहत देने की संभावना होगी वहां शर्तों के साथ छूट दी जाएगी. सरकार ने कोरोना वायरस संकट के बीच लोगों की दिक्कतों को कुछ हद तक कम करने के लिए कुछ सेवाएं और कामकाज सुचारू करने के लिए अनुमति देने का फैसला लिया है. यह सेवाएं और गतिविधियां Covid-19 से अप्रभावित इलाकों या न्यूनतम प्रभावित इलाकों में चल सकेंगी.

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