छत्तीसगढ़ डाइजेस्ट न्यूज़ डेस्क :
राशन दुकान में लाखों की हेराफेरी, एक साल बाद कराई एफआईआर. सरकारी खाद्यन्न की हेराफेरी करने वाले राशन दुकान संचालक मोहम्मद अनस रिजवी और एक अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है.
रायपुर। राशन दुकान में लाखों की खाद्यन्न की गड़बड़ी करने के मामलें में खाद्य विभाग ने अरोपी दुकन संचालक एफआईआर दर्ज करवा दी है। गोबरा नवापारा में 29 लाख रुपए के सरकारी खाद्यन्न की हेराफेरी करने वाले राशन दुकान संचालक मोहम्मद अनस रिजवी और एक अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 17 जुलाई 2019 को अभनपुर क्षेत्र की तत्कालीन खाद्य निरीक्षक वीणा किरण साहू द्वारा गोबरा नवापारा की नवोदय प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार क्रमांक 441003002 की जांच की थी। दुकान के भौतिक सत्यापन में 761.34 क्विंटल चावल, 14.32 क्विंटल शक्कर, 19.52 क्विंटल नमक कम पाया गया था। दुकान संचालक द्वारा के द्वारा की गई गड़बड़ी के कारण 26 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दुकान संचालक ने नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया।
इस नियम के तहत मामला दर्ज
उक्त खाद्यन्न की कुल कीमत 29 लाख 50 हजार 280 रुपए बताई जा रही है। विभाग ने दुकानदार के कृत्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली वितरण आदेश 2016 की धारा 5(1), 13(1)(2) का उल्लंघन पाया गया, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय मानते हुए एफआईआर दर्ज करवाया है।
धोखाधड़ी का मामला दर्ज
खाद्य निरीक्षक वीणा साहू के इस जांच प्रतिवेदन के आधार पर एसडीएम अभनपुर सूरज साहू द्वारा वर्तमान सहायक खाद्य अधिकारी केसी थारवानी को थाना गोबरा नवापारा में दुकान संचालक और अन्य संबंधित लोगों के विरुद्ध अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराने निर्देशित किया था। इसके बाद शनिवार को एफओ थारवानी द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।