Friday, April 26, 2024

ये हमारा आंतरिक मामला है”, मो. जुबैर की गिरफ्तारी पर भारत का जर्मनी को जवाब

नई दिल्ली: फैक्ट-चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) की गिरफ्तारी को लेकर भारत ने जर्मन विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त का है. भारत सरकार ने इसे “एक आंतरिक मुद्दा” बताया. सरकार ने कहा कि यह मामला अदालत में चल रहा है, ऐसे में इस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, “यह हमारा आंतरिक मामला है. मामला अदालत में चल रहा है. हमारी कानूनी व्यवस्था स्वतंत्र है और फिलहाल इस पर कोई भी टिप्पणी अनुपयोगी होगी. 
बता दें कि जर्मन विदेश मंत्रालय ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया था. जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था, पत्रकारों को उनके कहने और लिखने के लिए सताया और कैद नहीं किया जाना चाहिए. हम वास्तव में इस विशिष्ट मामले से अवगत हैं और नई दिल्ली में हमारा दूतावास इसकी बहुत बारीकी से निगरानी कर रहा है. जर्मन दूतावास ने कहा था कि यूरोपीय संघ की भारत के साथ मानवाधिकार वार्ता चल रही है. “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता” उन चर्चाओं का केंद्र बिंदु है. जर्मन प्रवक्ता ने कहा था, “भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताता है. इसलिए कोई भी उम्मीद कर सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को वहां आवश्यक स्थान दिया जाएगा.”
फ़ैक्ट-चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के कोफ़ाउंडर मोहम्मद जुबैर को 27 जून को 2018 में किए गये एक विवादित ट्वीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी एक और मामला दर्ज किया गया. 4 जुलाई को मोहम्मद ज़ुबैर को दिल्ली पुलिस ने सीतापुर की एक अदालत में पेश किया. वहां से अदालत ने जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. दिल्‍ली पुलिस बाद में जुबैर को वापस दिल्‍ली ले गई. बता दें कि मोहम्मद ज़ुबैर 27 जून से दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं.
जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई
अब मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई है, जिस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि मामले को सीजेआई की मंजूरी के बाद शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए.

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